संगठित अपराध से निपटने के लिए SC में राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी बनाने की याचिका, कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सीजेआई ने कहा कि हम राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा समन्वय परिषद कैसे स्थापित कर सकते हैं? ये नीति के मामले हैं. इस पर वकील ने कहा कि कृपया 2006 का फैसला देखें. कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस आदि के उद्देश्य से था. आपने संगठित अपराध को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी बनाने के निर्देश मांगे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट-फाइल फोटो सुप्रीम कोर्ट-फाइल फोटो

सृष्टि ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 14 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 7:10 PM IST

संगठित अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी बनाने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसपर कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया.

याचिका में ऐसी परिषद के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने की मांग की गई है. याचिका में यह भी मांग की गई कि एक बार समिति की राष्ट्रीय राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों को परिषद के अधीन सीधे नियंत्रण में आना चाहिए.

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सीजेआई ने कहा कि हम राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा समन्वय परिषद कैसे स्थापित कर सकते हैं? ये नीति के मामले हैं. इस पर वकील ने कहा कि कृपया 2006 का फैसला देखें. कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस आदि के उद्देश्य से था. आपने संगठित अपराध को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी बनाने के निर्देश मांगे हैं.

कोर्ट का कहना है कि निर्देश विधायी और नीतिगत क्षेत्र से संबंधित हैं, और अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र के तहत इस पर विचार करना उचित नहीं होगा.

 

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