मध्य प्रदेश की जेल में लॉ स्टूडेंट के डिटेंशन पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, तुरंत रिहाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मध्य प्रदेश में हिरासत में लिए गए एक विधि छात्र की तत्काल रिहाई का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उसकी डिटेंशन न सिर्फ कानून की शर्तों को पूरा नहीं करती, बल्कि यह प्रक्रिया की गंभीर अनदेखी भी है. अदालत ने आदेश बाद में जारी करने की बात कही है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 27 जून 2025,
  • अपडेटेड 11:10 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मध्य प्रदेश की जेल में डिटेंशन में रखे गए एक कानून के छात्र की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है. यह छात्र 2024 से NSA के तहत जेल में बंद था. अदालत ने पाया कि उसकी हिरासत न केवल असंवैधानिक है, बल्कि इसमें प्रक्रिया की गंभीर अनदेखी को भी गई है.

अदालत ने साफ तौर पर कहा कि जिस आधार पर छात्र को डिटेंशन में लिया गया, वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) की शर्तों को पूरा नहीं करता. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, "अपीलकर्ता की डिटेंशन पूरी तरह से अस्थिर और अवैध हो जाती है."

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अपील की सुनवाई जिला कलेक्टर ने की थी!

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हिरासत को कई अन्य कारणों से भी अवैध ठहराया जा सकता है. इसमें सबसे प्रमुख यह है कि छात्र द्वारा की गई अपील की सुनवाई जिला कलेक्टर ने ही कर दी, और उसे राज्य सरकार तक आगे नहीं बढ़ाया गया, जैसा कि कानून में कहा गया है.

NSA के आदेश के चलते हिरासत में है छात्रा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब छात्र पहले से ही अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में था, तो यह जांच नहीं की गई, लेकिन फिर उसकी डिटेंशन की क्या जरूरत थी, जबकि वह पहले से सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत बंद था. कोर्ट ने यह भी बताया कि छात्र को 28 जनवरी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह अभी भी सिर्फ NSA के आदेश के चलते हिरासत में है.

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सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई पूरी की कि इस फैसले पर आदेश बाद में जारी किया जाएगा. फिलहाल, छात्र को तुरंत रिहा करने का निर्देश दे दिया गया है.

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