'हाईकोर्ट के सभी रिटायर्ड जजों को मिलनी चाहिए समान पेंशन...', वन रैंक-वन पेंशन पर SC का आदेश

अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को वार्षिक 15 लाख रुपये और अन्य रिटायर्ड जजों को 13.5 लाख रुपये की पूर्ण पेंशन दी जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये हाईकोर्ट के सभी रिटायर्ड जजों के लिए लागू होंगे.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 19 मई 2025,
  • अपडेटेड 4:02 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें सभी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को उनकी नियुक्ति की तारीख या स्थायी या अतिरिक्त जज होने के आधार पर भेदभाव किए बिना समान और पूरी पेंशन देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के जजों और सभी जिला जजों को भी पोस्ट-रिटायरमेंट लाभ समान रूप से देने के निर्देश जारी किए हैं.

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मुख्य न्यायाधीश बीआर गावई की अगुवाई वाली बेंच ने 'वन रैंक, वन पेंशन' के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि वेतन की तरह ही रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सभी लाभों में समानता होनी चाहिए. इससे न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहेगी और न्यायिक पद की गरिमा बरकरार रहेगी.

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सभी जजों को मिलनी चाहिए पूरी पेंशन

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के सभी जज पूर्ण पेंशन पाने के हकदार हैं, चाहे वे बार से सीधे नियुक्त हुए हों या जिला अदालत से प्रमोट हुए हों. इनके अलावा अतिरिक्त जजों और स्थायी जजों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा.

किसी भी तरह की भेदभाव अनुच्छेद के खिलाफ

फैसले में यह भी कहा गया कि ग्रेच्युटी, विधवा पेंशन और अन्य पारिवारिक लाभ सभी जजों के लिए समान होंगे, जिससे किसी भी जज या उनके डिपेंडेंट के साथ भेदभाव न हो. कोर्ट ने कहा, "रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह का भेदभाव अनुच्छेद 14 के खिलाफ होगा."

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रिटायर्ड जजों के लिए कोर्ट ने दिए ये आदेश

अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को वार्षिक 15 लाख रुपये और अन्य रिटायर्ड जजों को 13.5 लाख रुपये की पूर्ण पेंशन दी जाए.

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