सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा निर्देश, बेघर कुत्तों को खुले में खाना खिलाने पर जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट परिसर में बेघर कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में बचे हुए खाने को सही तरह से डिब्बों में ढककर फेंकने के निर्देश दिए गए हैं. अदालत ने साफतौर पर कहा है कि खाने को किसी भी परिस्थिति में खुली जगहों पर नहीं फेंका जाए. 

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बेघर कुत्तों को कोर्ट परिसर में खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त  (Photo: File Photo) बेघर कुत्तों को कोर्ट परिसर में खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (Photo: File Photo)

नलिनी शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 12 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 2:59 PM IST

दिल्ली-एनसीआर में बेघर कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद मंगलवार को कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट परिसर में बेघर कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में बचे हुए खाने को सही तरह से डिब्बों में ढककर फेंकने के निर्देश दिए गए हैं. अदालत ने साफतौर पर कहा है कि खाने को किसी भी परिस्थिति में खुली जगहों पर नहीं फेंका जाए. 

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बता दैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एनडीएमसी और एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक की है. 

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां नसबंदी और टीकाकरण होगा. कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा.

इसके साथ ही एक सप्ताह में डॉग बाइट की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया गया. शेल्टर प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी गई. दिल्ली सरकार को वैक्सीन स्टॉक और इलाज की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया. साथ ही 5,000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर होम बनाने और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया. 

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