जब भी शराब पीने का मन होता है तो सीधे दुकान पर जाते हैं और खरीद लाते हैं या फिर किसी बार-पब में जाकर पी लेते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं जिस तरह से शराब बेचने वाले व्यापारियों को एक लाइसेंस की जरुरत होती है, वैसे ही शराब खरीदने वालों के लिए भी एक लाइसेंस होता है. ये लाइसेंस लेने के बाद आप कहीं भी जाकर शराब खरीद सकते हैं और शराब पी सकते हैं. तो जानते हैं कि आखिर ये लाइसेंस कैसे बनता है और क्यों इसे बनवा लेना चाहिए...
क्या है ये लाइसेंस?
दरअसल, सरकार की ओर से उन लोगों को भी लाइसेंस दिया जाता है, जो शराब खरीदते हैं, शराब लेकर ट्रैवल करते हैं या फिर पीते हैं. इस लाइसेंस को ऑल इंडिया लिकर परमिट कहा जाता है. ये एक तरह का कानूनी दस्तावेज है, जिसे लेने के बाद आप शराब पीने से जुड़े कानूनी मुद्दों से बच सकते हैं. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, जब बड़ी संख्या में एक साथ शराब पीने वालों पर कार्रवाई की जाती है तो इस परमिट की भी मांग की जाती है.
बता दें कि हर राज्य में ऑल इंडिया लिकर परमिट को लेकर अलग नियम है. जैसे महाराष्ट्र में शराब कंज्यूम के लिए भी लाइसेंस चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है. अगर कोई पार्टी, शादी में शराब पीते हैं तो परमिट की सलाह दी जाती है.
क्यों बनवा लेना चाहिए?
ऑल इंडिया लिकर परमिट शराब की खरीद और उसे कंज्यूम को वैध बनाता है. अगर कोई शराब पीने से जुड़े कानूनी मामले में फंसता है तो ये परमिट उनके लिए काफी मददगार होता है. इस परमिट के साथ आप नियमों के हिसाब से शराब लेकर ट्रेवल करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी.
कौन बनवा सकता है?
भारत में हर राज्य में अपने हिसाब से शराब को लेकर नियम है. हर राज्य की लिकर पॉलिसी अलग होने की वजह से शराब पीने की मिनिमम उम्र आदि भी अलग अलग होती है. ऐसे में आप अपने स्टेट के नियमों के हिसाब से शराब का परमिट बनवा सकते हैं. वैसे भारत में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 18 से 25 साल तक है, ऐसे में इतनी उम्र से बड़े लोग ये लाइसेंस बनवा सकते हैं. लेकिन, कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है, जिसमें बिहार, गुजरात, मिजोरम आदि राज्य शामिल है.
कैसे बनता है ये लाइसेंस?
ये लाइसेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बनवा सकते हैं. ये लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपनी नागरिकता और उम्र से जुड़े दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. इन कागजों के सहारे लाइसेंस बनवा सकते हैं. जैसे महाराष्ट्र में आप ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस बनवा सकते हैं. इसके लिए आप aaplesarkar.mahaonline.gov.in पर जाएं और यहां रजिस्टर करके और दस्तावेज जमा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं.
कितनी लगती है फीस?
ये फीस हर राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है.कई राज्यों में एक या दो साल के लिए लाइसेंस बनता है तो कुछ राज्यों में लाइफटाइम लाइसेंस की भी जरूरत होती है. अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां एक साल के लिए करीब 900 रुपये फीस देनी होती है जबकि लाइफटाइम लाइसेंस के लिए करीब 2000 रुपये देने होते हैं. ये अलग अलग राज्य में अलग हो सकती है.
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