रवि किशन की बेटी होने का दावा करने वाली शिनोवा को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

अपर्णा सोनी, उनके पति और शिनोवा की ओर से पेश हुए एडवोकेट पार्थ संघराजका ने कहा कि यह "ट्रांजिट अग्रिम जमानत है, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की आशंका के चलते अंतरिम प्रोटेक्शन की राहत मांगी जा रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक सरासर झूठा मामला है.

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बॉम्बे हाई कोर्ट से शिनोवा को राहत नहीं मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से शिनोवा को राहत नहीं मिली है

विद्या

  • मुंबई,
  • 12 जून 2024,
  • अपडेटेड 6:32 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिनोवा और उसके परिवार को गिरफ्तारी की आशंका के चलते अंतरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया है, दरअसल, शिनोवा ने अभिनेता से सांसद बने रवि किशन पर आरोप लगाया था कि वह उनके पिता हैं.

शिनोवा के आरोप के बाद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने अपर्णा सोनी उर्फ ​​अपर्णा ठाकुर, उनके पति राजेश सोनी और बेटी शिनोवा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. प्रीति शुक्ला ने करीब एक महीने पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी. इसमें शिनोवा और अपर्णा सोनी पर आरोप लगाया था कि ये ब्लैकमेलर हैं, शिकायतकर्ता प्रीति शुक्ला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके पति को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी.

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प्रीति शुक्ला ने आरोप लगाया कि अपर्णा सोनी और अन्य लोग उनसे 20 करोड़ रुपये की उगाही करना चाहते थे, प्रीति शुक्ला ने अपर्णा सोनी पर उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि उनके और उनके साथियों के अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं. प्रीति ने दावा किया कि अपर्णा ने उनसे 20 करोड़ रुपये की मांग की और पैसे न देने पर उनके पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उन्हें झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी. प्रीति ने अपर्णा और उसके साथियों से अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

अपर्णा सोनी और उनके पति और बेटी द्वारा दायर अग्रिम ट्रांजिट जमानत याचिका जस्टिस आरएन लड्ढा की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो अदालत ने कहा कि उन्हें पेश होने और अपनी बात रखने के लिए हजरतगंज पुलिस स्टेशन को नोटिस जारी करना होगा.

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अपर्णा सोनी, उनके पति और शिनोवा की ओर से पेश हुए एडवोकेट पार्थ संघराजका ने कहा कि यह "ट्रांजिट अग्रिम जमानत है, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की आशंका के चलते अंतरिम प्रोटेक्शन की राहत मांगी जा रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक सरासर झूठा मामला है और कहा कि प्रथम दृष्टया FIR में लगाए गए आरोप सही नहीं लगते, उन्होंने कहा कि आरोपियों ने 20 करोड़ रुपये मांगे हैं, लेकिन रकम नहीं दी गई. हालांकि बेंच ने अंतरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया और सुनवाई 21 जून तक स्थगित कर दी और लखनऊ के पुलिस स्टेशन को नोटिस जारी किया.

अपर्णा सोनी और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर तब दर्ज की गई थी, जब अपर्णा सोनी की बेटी शिनोवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि वह रवि किशन की बेटी हैं. शिनोवा ने मुंबई के डिंडोशी सेशन कोर्ट में भी याचिका दायर कर रवि किशन को पितृत्व परीक्षण कराने का निर्देश देने की मांग की थी. शिनोवा ने दावा किया था कि वह रवि किशन को "चाचू" कहती हैं, लेकिन वास्तव में वह उनके जैविक पिता हैं. हालांकि डिंडोशी कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

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