कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में नवाब मलिक को राहत, कोर्ट ने कहा- पुलिस जांच की जरूरत नहीं

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने अपने तीन पेज के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए कागजातों को देखने के बाद आईपीसी की धारा के तहत पुलिस को जांच लिए आदेश देने का कोई आधार नहीं बनता है.

Advertisement
नवाब मलिक. फाइल फोटो. नवाब मलिक. फाइल फोटो.

विद्या

  • मुंबई,
  • 19 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 8:57 AM IST
  • नवाब मलिक पर भीड़ को आमंत्रित करने का था आरोप
  • बीजेपी नेता ने कोर्ट से की थी पुलिस जांच की मांग

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से राहत मिली है. उनके खिलाफ भाजपा नेता मोहित भारतीय की ओर से दायर याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

याचिका में नवाब मलिक के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किए गए कोरोना दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी. आरोप लगाया गया था कि मंत्री और उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अदालत के बाहर सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को आमंत्रित किया था. 

Advertisement

मोहित की इसी शिकायत पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मलिक को नवंबर में समन जारी किया था. 29 नवंबर को पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी.

मोहित भारतीय ने मलिक के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. भारतीय के वकील फैज मर्चेंट ने कोर्ट में कहा था कि मंत्री और उनके साथियों की ओर से बुलाने पर पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग कोर्ट परिसर के पास जमा हो गए थे. राज्य सरकार ने 27 नवंबर को महामारी रोग अधिनियम के तहत दिशा-निर्देश जारी किए थे. मर्चेंट ने कोर्ट से मलिक के खिलाफ महामारी अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की. 

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने अपने तीन पेज के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए कागजातों को देखने के बाद आईपीसी की धारा के तहत पुलिस को जांच लिए आदेश देने का कोई आधार नहीं बनता है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में पुलिस की तस्वीरों का प्रिंट आउट, कोर्ट परिसर के पास जमा भीड़, 27 नवंबर को जारी महाराष्ट्र सरकार के आदेश की कॉपी, वीडियो क्लिप आदि पेश किया था. महाराष्ट्र सरकार के  याचिकाकर्ता अब आदेश को मुंबई सत्र न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं. 

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement