लव जिहाद पर बोले सीएम शिवराज- बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाया कानून

आजतक के खास कार्यक्रम 'सीधी बात' में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने इस कानून का नाम लव जिहाद कानून नहीं दिया है. इसका नाम 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020' रखा गया है.

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मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान

aajtak.in

  • भोपाल ,
  • 23 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 10:23 PM IST
  • एमपी में लव जिहाद पर सीएम शिवराज का बयान
  • 'ऐसे कानून बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए'
  • 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम' है इस कानून का नाम'

आजतक के बहुचर्चित कार्यक्रम ‘सीधी बात’ में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवालों का जवाब दिया. प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए कानून को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि ऐसे कानून बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि बेटियों की जिंदगी नर्क नहीं बनने देंगे. 

हालांकि, सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि हमने इस कानून का नाम लव जिहाद कानून नहीं दिया है. इसका नाम 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020' रखा गया है. जिसमें अगर कोई किसी को बहला-फुसलाकर, प्रलोभन या भय दिखाकर ले जाता है, धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. 

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मध्य प्रदेश के सीएम ने ‘सीधी बात’ कार्यक्रम में कहा कि सैकड़ों बेटियां गायब हैं, उनका पता नहीं चला. हम उन्हें खोजने का अभियान चला रहे हैं. एक बेटी को हम नेपाल के बॉर्डर के पास से खोजकर लाए हैं. किसी को हैदराबाद से एमपी पुलिस खोजकर लाई है. शिवराज ने कहा बेटियों की जिंदगी नर्क बनाने वालों के खिलाफ कानून होना ही चाहिए. क्योंकि इन कानूनों का मकसद बेटियों की जिंदगी को बचाना है. बकौल शिवराज धर्मांतरण कोई भी अगर गलत तरीके से करता है तो यह कानून लागू होगा. 

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गौरतलब है कि इससे पहले आजतक से बात करते हुए सीएम शिवराज ने कहा था कि धर्मांतरण कर, लालच देकर या फिर पहचान छिपाकर अगर शादी की जाएगी, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है. शिवराज ने कहा कि उनके पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं, जहां इस तरह का काम बेटियों के साथ किया जा रहा था. उन्होंने कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, बेटियों को बचाएंगे. मामा पूरी फॉर्म में है और काम कर रहा है.

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