हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है.
SOP के अनुसार, जो कर्मचारी ओपीएस के तहत कवर होना चाहते हैं या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत बने रहना चाहते हैं, उन्हें इन निर्देशों के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर एक विकल्प चुनना होगा.
एक मेमोरेंडम में कहा गया है कि एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प अंतिम होगा और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. यदि किसी कर्मचारी द्वारा 60 दिनों के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी एनपीएस के तहत बने रहना चाहता है.
सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने मार्च में अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को लागू करने का फैसला लिया था. इस फैसले से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के खजाने पर 1,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
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