पुलिसकर्मियों को हेलमेट बगैर थाने में प्रवेश नहीं मिलेगा, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने जारी किया सर्कुलर

अहमदाबाद शहर में दिनों-दिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण दुर्घटना के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. कई मामलों में दुर्घटनाओं के कारण लोगों की मौत हो रही है. एनसीआरबी द्वारा जारी वर्ष 2022 के सड़क दुर्घटना आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 1 लाख 71 हजार 100 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 77,876 यानी 45.51% मौतें बाइक सवारों की थीं.

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प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.

अतुल तिवारी

  • अहमदाबाद,
  • 19 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 11:33 PM IST

अहमदाबाद शहर की सड़कों पर कई बाइक चालक बिना हेलमेट पहने नजर आते हैं. ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट लगातार सख्ती दिखा रहा है और हेलमेट नियमों का पालन करवाने के लिए अहमदाबाद पुलिस को फटकार लगाया है. इसके बाद अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें बाइक चलाने वाले सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, सिविलियन कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

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दरअसल, अहमदाबाद शहर के लोगों को हेलमेट नियमों का पालन करवाने से पहले अहमदाबाद पुलिस ने खुद बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने के उद्देश्य से एक सर्कुलर जारी किया है. अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि शहर के सभी पुलिस थानों, इकाइयों के सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, सिविलियन कर्मचारियों को, चाहे वे वर्दी में हों या सिविल ड्रेस में अपने ड्यूटी स्थल या कहीं और जाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा.

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सभी अधिकारियों और पुलिस स्टेशन या यूनिट इंचार्ज को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, सिविलियन कर्मचारी जब भी बाइक चलाएं, तो वे हेलमेट जरूर पहनें. अहमदाबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी और सिविल स्टाफ को कार्यालय आते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. प्रवेश और निकास बिंदुओं पर इसकी जांच करने के लिए पुलिसकर्मियों को चेकिंग के लिए पॉइंट देने होंगे, बिना हेलमेट के आने वाले कर्मचारियों को प्रवेश करने से रोकना होगा.

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इसी तरह की व्यवस्था सभी पुलिस स्टेशनों और इकाइयों में अनिवार्य करनी होगी. यदि कोई भी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी या सिविलियन स्टाफ हेलमेट के संबंध में जारी परिपत्र के नियमों का पालन नहीं करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, सिविलियन स्टाफ के खिलाफ एमवी एक्ट के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा आदेश का उल्लंघन करने पर शैक्षणिक कार्रवाई भी की जाएगी. 

दुर्घटना की संख्या में दर्ज की गई बढ़ोतरी

बता दें कि अहमदाबाद शहर में दिनों-दिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण दुर्घटना की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. कई मामलों में दुर्घटनाओं के कारण लोगों की मौत हो रही है. एनसीआरबी द्वारा जारी वर्ष 2022 के सड़क दुर्घटना आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 1 लाख 71 हजार 100 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 77,876 यानी 45.51% मौतें बाइक सवारों की थीं. गुजरात की बात करें तो वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 7634 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 3754 यानी 49.17% बाइक सवार थे.

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