मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ तीसरा केस दर्ज, गुजरात में उठी गिरफ्तारी की मांग

अपमानजनक बयानबाजी करने वाले मौलाना अजहरी के खिलाफ तीसरा केस दर्ज किया गया है. मौलाना पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप है. गुजरात में ही तीसरा केस भी दर्ज किया गया है शिकायतकर्ता ने मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की है.

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मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी

हितेश सुतरिया

  • अहमदाबाद,
  • 09 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 8:09 PM IST

गुजरात में धार्मिक भावना को अपमानित करने वाला भाषण देकर मौलाना मुफ्ति सलमान अजहरी बुरा फंस गए हैं. उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है. उनके खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है. राज्य के जूनागढ़ और मोडासा में मौलाना के खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज हैं. वह अभी पुलिस की हिरासत में हैं. आरोप है कि उन्होंने अपनी एक तकरीर में अपमानजनक बातें कही थी.

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अरावली जिले में बीते साल 24 दिसंबर को एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में मौलाना अजहरी भी एक गेस्ट थे, जिन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और कथित रूप से अपमानजनक बयानबाजी की. अनुसूचित जाति के खिलाफ भाषण देने पर मौलाना के खिलाफ टाउन थाने में अपराध दर्ज किया गया था. टाउन पीआई डीके वाघेला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था.

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मौलाना अजहरी के खिलाफ तीसरा अपराध दर्ज

मौलाना पर आरोप है कि उन्होंने अन्य समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई. पूरी घटना की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी-एसपी, एलसीबी, एसओजी समेत पुलिस की एक टीम ने जांच कर रही है. इस बीच मौलाना के खिलाफ तीसरा अपराध दर्ज किया गया है. अरावली जिले के मोडासा टाउन पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है. तीसरे केस में मौलाना पर भड़काऊ भाषण और अत्याचार को लेकर शिकायत की गई है.

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मौलाना को पुलिस ने हिरासत में लिया, समर्थकों का हंगामा

आरोप है कि कार्यक्रम 24 दिसंबर को मोडासा में आयोजित किया गया था. मौलाना के साथ कार्यक्रम के आयोजक इशहाक के खिलाफ भी शिकायत की गई थी. साथ ही मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की गई है. मुंबई पुलिस ने मौलाना को हिरासत में लिया था. तब उनके समर्थकों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा किया था. हालांकि, मौलाना ने अपने समर्थकों को शांत कराया था और पुलिस के साथ सहयोग करने की बात कही थी.

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तीन दिनों की रिमांड पर मौलाना अजहरी

मौलाना अजहरी पर कच्छ में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईस्ट कच्छ पुलिस ने देर रात उन्हें हिरासत में लिया था. बाद में उन्हें भचाऊ कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने मौलाना की 14 दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने तीन दिनों की रिमांड अप्रूव की. वह 11 फरवरी को 3 बजे तक रिमांड पर होंगे. इस दौरान उनसे हेट स्पीच को लेकर सवाल-जवाब हो सकते हैं. 

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