निजी स्कूलों को वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने वाले केजरीवाल सरकार के आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. अभिवावकों पर इस फ़ैसले से अर्थिक बोझ और बढ़ेगा लेकिन कोर्ट ने किन कानूनी आधारों पर ये फैसला सुनाया है. इस पर आजतक संवाददाता पूनम शर्मा ने निजी स्कूलों के वक़ील कमल गुप्ता से खास बातचीत की, देखें ये वीडियो.