दिल्ली के कई इलाकों में 5 अक्टूबर तक लगी BNS की धारा 163, पुलिस को मिले थे गड़बड़ी फैलाने के इनपुट

दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. बीएनएस की धारा 163 के तहत, पांच या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं एकत्रित नहीं हो सकते हैं.

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दिल्ली पुलिस. (Photo: PTI/ Representative) दिल्ली पुलिस. (Photo: PTI/ Representative)

अरविंद ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 30 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 6:16 PM IST

राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू की गई है. ये अगले 6 दिनों के लिए लागू हुई है. नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 163 लागू  की गई है जो अगले 6 दिन, यानि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी. 

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. इस दौरान जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा.

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पुलिस को मिले थे गड़बड़ी फैलाने के इनपुट

दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं जिसके बाद यह फैसला लिया गया है.

यह भी पढ़ें: शिमला मस्जिद विवाद: विरोध प्रदर्शन पर रोक के साथ इलाके में धारा 163 लागू, प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील

इससे पहले धारा 144 लागू की जाती थी लेकिन नए कानूनों में बदलाव के बाद इसकी जगह बीएनस की धारा 163 ने ली है. बीएनएस की धारा 163 के तहत, पांच या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं एकत्रित नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति नहीं होती है.   

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