हथियार डीलर संजय भंडारी को राहत, कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने के ED के फैसले पर सुनवाई 2 अगस्त तक टाली

हथियार डीलर संजय भंडारी की प्रॉपर्टी कुर्क करने के खिलाफ ईडी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई 2 अगस्त तक टाल दी है. कोर्ट ने भंडारी को ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने की मोहलत दी है. ईडी ने उसकी विदेशी और देश में संपत्तियों की जानकारी दी और प्रत्यर्पण न होने पर आपत्ति जताई.

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कोर्ट (Representative Image) कोर्ट (Representative Image)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 12 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 2:06 PM IST

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भगोड़ा घोषित किए गए हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्ति कुर्क करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने भंडारी को ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई 2 अगस्त तय की है.

सुनवाई के दौरान संजय भंडारी के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए. वकील ने कहा कि 5 जुलाई 2025 को संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किया गया है और उसके खिलाफ फैसले को चुनौती देने के लिए अभी 90 दिन का समय है, इसलिए कोर्ट को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

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यूएई से लेकर लंदन तक में संजय भंडारी ने बनाई प्रॉपर्टी

ईडी की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि संजय भंडारी पिछले पांच वर्षों से भारत से फरार है और मुकदमे का सामना नहीं करना चाहता. ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी कि संजय भंडारी के पास यूएई, लंदन, गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली में कई चल-अचल संपत्तियां हैं. इसमें 10 ब्रायंस्टन स्क्वायर (लंदन) की प्रॉपर्टी, शाहपुर जाट (दिल्ली) में कमर्शियल प्रॉपर्टी और कई कंपनियों की इक्विटी शामिल हैं.

ईडी ने दावा किया कि भंडारी ने अपने नाम और पत्नी के नाम पर संपत्तियां बनाई हैं और कई बैंक खातों का संचालन कर रहा है. ईडी का यह भी कहना है कि वह अपनी फर्म 'ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस' के जरिए रक्षा अनुबंधों के लिए परामर्श देता था और इस प्रक्रिया में भारी आर्थिक गड़बड़ियां की हैं.

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यूके में रह रहा संजय भंडारी

संजय भंडारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल यूके में वैध रूप से रह रहा है और ब्रिटेन की लंदन हाईकोर्ट ने भारत को उसके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया है. ऐसे में उसे भगोड़ा घोषित करना कानूनी रूप से उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले यह देखना होगा कि उसे किस कानून के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है.

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कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 अगस्त तय की है. तब तक के लिए संजय भंडारी को ऊपरी अदालत में अपील करने की मोहलत दी गई है.

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