यौन शोषण मामला: बृजभूषण सिंह के वकील ने कोर्ट में रखीं दलीलें, अब 6-7 फरवरी को होगी सुनवाई

राउस एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के अलग अदालत में ट्रांसफर होने के बाद मामले में दलीलें नए सिरे से सुनी जा रही हैं. न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल पहले ही सभी संबंधित पक्षों की व्यापक दलीलें सुन चुके थे और आदेश सुरक्षित रखने से पहले मामला स्पष्टीकरण के चरण में था. लेकिन ट्रांसफर के बाद नवनियुक्त न्यायधीश ने मामले में फिर से दलीलें सुनने की आदेश दिया था.

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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में नए सिरे से बहस हुई बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में नए सिरे से बहस हुई

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 02 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 8:04 PM IST

महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए राउज ऐवन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान बृजभूषण के वकील ने अपनी दलीलें रखीं. अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 और 7 फरवरी तय की गई है. मामले में नए सिरे से सभी पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं.

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दरअसल, राउस एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के अलग अदालत में ट्रांसफर होने के बाद मामले में दलीलें नए सिरे से सुनी जा रही हैं. न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल पहले ही सभी संबंधित पक्षों की व्यापक दलीलें सुन चुके थे और आदेश सुरक्षित रखने से पहले मामला स्पष्टीकरण के चरण में था. लेकिन ट्रांसफर के बाद नवनियुक्त न्यायधीश ने मामले में फिर से दलीलें सुनने की आदेश दिया था.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने 20 जुलाई को बृज भूषण सिंह और निलंबित डब्ल्यूएफआई के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी थी.

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