प्रेमिका से रेप के आरोप से बरी हुआ युवक, अदालत बोली- 'जो हुआ मर्जी से हुआ'

शादी का झांसा देकर प्रेमिका से रेप के आरोपी एक युवक को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को बरी कर दिया और कहा कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, लड़की की मर्जी से हुआ.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 29 मई 2014,
  • अपडेटेड 6:13 PM IST

शादी का झांसा देकर प्रेमिका से रेप के आरोपी एक युवक को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को बरी कर दिया और कहा कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, लड़की की मर्जी से हुआ.

लड़की ने अदालत से कहा कि वह मामले को आगे नहीं ले जाना चाहती और आरोपी से शादी के बाद खुशी से रहना चाहती है. इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने दिल्ली निवासी युवक को रेप और अपहरण के आरोपों से बरी कर दिया. लड़की तब गर्भवती भी हो गई थी.

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अदालत ने कहा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब शिकायतकर्ता (लड़की) अपने बयान से मुकर गई और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और इसकी जगह अपनी शिकायत और बयान को खारिज कर दिया, आरोपी संदेह का लाभ मिलने का हकदार बन जाता है और अपने खिलाफ तय किए गए आरोपों से बरी किए जाने का हकदार है.

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