कौन हैं वह जज जिन्होंने सुनाया केजरीवाल की जमानत का फैसला? 1 लाख के बॉन्ड पर दी रेगुलर बेल

अरविंद केजरीवाल की जमानत का आदेश स्पेशल जज न्याय बिंदु ने दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशनल जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी. वह द्वारका में एक सीनियर सिविल जज थीं.

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स्पेशल जज न्याय बिंदु ने सुनाया केजरीवाल की जमानत का फैसला स्पेशल जज न्याय बिंदु ने सुनाया केजरीवाल की जमानत का फैसला

कनु सारदा

  • नई दिल्ली,
  • 21 जून 2024,
  • अपडेटेड 4:31 AM IST

दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल चुकी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया. ग्रीष्मावकाश के दौरान ईडी सीबीआई की विशेष जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके यानी बॉन्ड पर केजरीवाल की जमानत का फैसला सुनाया.

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केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. ईडी ने इस आदेश के अनुपालन पर 48 घंटे की रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने ईडी की मांग ठुकरा दी. अब जांच एजेंसी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है.

कौन हैं जज न्याय बिंदु?

अरविंद केजरीवाल की जमानत का फैसला स्पेशल जज न्याय बिंदु ने सुनाया है. राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशनल जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी. वह द्वारका में एक सीनियर सिविल जज रह चुकी हैं. 

उनके सामने पेश होने वाले वकीलों का कहना है कि उन्हें कानून की बहुत अच्छी समझ है. अपने छोटे से करियर में वह सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों को देख चुकी हैं. वह रोहिणी कोर्ट में सिविल जज के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं. 

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निचली अदालत से बेल पाने वाले पहले आरोपी
 
केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली है. उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने अभी तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया है. संभावना है कि अब सीबीआई इस मामले में कार्रवाई कर सकती है.

इस मामले के दूसरे आरोपियों को निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है. उधर, ईडी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को वह दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी.

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