PM पद की रेस में केजरीवाल? AAP प्रवक्ता के बयान पर आई आतिशी की सफाई

आतिशी ने कहा कि 12 जुलाई को बतौर वित्त मंत्री मैंने (आतिशी) दोबारा फ़ाइल में वकील का नाम लिखकर सुप्रीम कोर्ट में SLP फ़ाइल करने के निर्देश दिए थे. लेकिन 28 जुलाई की शाम मिली चिट्ठी में वित्त सचिव ने मंत्री का निर्देश मानने से इनकार कर दिया है. वित्त सचिव ने पत्र में कहा कि फैसला लेने का अधिकार सिर्फ LG को है. 

Advertisement
आतिशी मार्लेना- फाइल फोटो आतिशी मार्लेना- फाइल फोटो

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 10:36 PM IST

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बयान पर आतिशी ने कहा कि  'यह मुख्य प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय सकती है. अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल नहीं है. आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज देश को बचाने की जरूरत है और देश के संविधान को बचाने की जरूरत है. आम आदमी पार्टी इसलिए इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है क्योंकि किसी को प्रधानमंत्री बनना है. आधिकारिक तौर पर कहती हूं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है. उन्होंने प्रियंका कक्कड के बयान को निजी बताया. 

Advertisement

दिल्ली सेवा कानून पर आतिशी का बयान
दिल्ली सेवा कानून पर आतिशी ने कहा कि यह दिल्ली की चुनी सरकार की ताकत छीन लेता है. देश में लोकतंत्र चलता है लेकिन दिल्ली सेवा कानून चुनी सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही ख़त्म कर देता है. ये क़ानून अधिकारी को मंत्री आदेश का पालन नहीं करने की ताकत भी देता है. पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी ने चुनी सरकार के मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर दिया था.

अब वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने दिल्ली सेवा क़ानून का हवाला देते हुए 40 पन्नो का पत्र लिखकर वित्त मंत्री के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है. ये मामला GST रिफंड से जुड़ा है जिसके तहत हाई कोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना था. तत्कालीन वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में SLP फ़ाइल करने का निर्देश दिया था. फ़ाइल को घुमाया गया.

Advertisement

आतिशी ने कहा कि 12 जुलाई को बतौर वित्त मंत्री मैंने (आतिशी) दोबारा फ़ाइल में वकील का नाम लिखकर सुप्रीम कोर्ट में SLP फ़ाइल करने के निर्देश दिए थे. लेकिन 28 जुलाई की शाम मिली चिट्ठी में वित्त सचिव ने मंत्री का निर्देश मानने से इनकार कर दिया है. वित्त सचिव ने पत्र में कहा कि फैसला लेने का अधिकार सिर्फ LG को है. 

 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement