दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने मुफ्त राशन देने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार अगले 5 महीनों तक यानी जुलाई से नवंबर 2020 तक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFS) के लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी.
दिल्ली में मौजूदा समय में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) द्वारा 17.54 लाख से अधिक घरों में रहने वाले 71,40,938 लोगों को रियायती दरों पर राशन मुहैया कराया जाता है. जिसमें 68,465 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार भी शामिल हैं.
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आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFS) से फायदा पाने वाले लोगों को हर महीने 5 किलो राशन दिया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल है. अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर परिवार को 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और 1 किलो चीनी मुहैया कराई जाती है.
अधिकारियों को 8 जुलाई से राशन बांटने का निर्देश
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल रियायती दर पर प्रदान किया जाता है. फिलहाल, दिल्ली सरकार के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण हुई आर्थिक तंगी को देखते हुए लाभार्थियों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया गया है. दिल्ली सरकार में खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने एक समीक्षा बैठक कर, अधिकारियों को 8 जुलाई से राशन बांटने का निर्देश दिया है.
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खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने राशन का फायदा पाने वालों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं कि राशन के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. यदि लाभार्थियों को राशन दुकानों पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे तत्काल इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं.
दिल्ली सरकार ने राशन दुकान पर दुकानदारों को कोरोना काल मे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही मंत्रियों और हर क्षेत्र के विधायक को भी राशन की दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश भी जारी हुए हैं.
पंकज जैन