दिल्ली को पॉल्यूशन से कब मिलेगी राहत? आ गई तारीख, जानें कैसे ऐसे बदलेगी दिल्ली की हवा

एसएएफएआर के निदेशक डॉ. गुफरान बेग ने कहा कि 5 नवंबर से दिल्ली में प्रदूषण से महत्वपूर्ण राहत संभव है. लेकिन 5 नवंबर की शाम से पहले प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है. तब तक वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रहेगी. इसके बाद थोड़े सुधार की उम्मीद है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 04 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 9:22 AM IST

प्रदूषण के मामले में दिल्ली के हालात इस समय गंभीर हैं. राजधानी में एक्यूआई खतरनाक श्रेणी में है, दिल्ली के IGI एयरपोर्ट स्टेशन पर सुबह 5 बजे के वक्त AQI 489 दर्ज किया गया. वहीं, नोएडा में सुबह के वक्त AQI 562 दर्ज किया गया. वहीं दिल्ली में AQI 450 के पार पहुंच गया. ये काफी गंभीर और खतरनाक स्थिति है. 

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5 नवंबर से मिलेगी राहत

एसएएफएआर के निदेशक डॉ. गुफरान बेग ने कहा कि 5 नवंबर से दिल्ली में प्रदूषण से महत्वपूर्ण राहत संभव है. स्थानीय हवाओं के कारण ये होने वाला है. लेकिन 5 नवंबर की शाम से पहले प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है. तब तक वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रहेगी. इसके बाद थोड़े सुधार की उम्मीद है. गुरफान बेग के अनुसार प्रदूषण में पराली जलने के चलते मिल रहा योगदान लगभग 38% है. यह सीजन का सबसे ज्यादा है. हालांकि शनिवार को इसमें कुछ कमी आ सकती है.

गंभीर माना जाता है 401 से 500 के बीच का एक्यूआई 

गौरतलब है कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' माना जाता है. जबकि इसके ऊपर खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें सांस लेना मुश्किल है. 

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कहीं ऑनलाइन क्लास तो कहीं आउटडोर एक्टीविटी पर रोक

एनसीआर में ऐसी गंभीर स्थिति को देखते हुए नोएडा के गौतमबुद्ध नगर में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश जारी हुए हैं. वहीं जरूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाई जा सकती हैं. इसके साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टीविटी पर भी रोक लगा दी है.

दिल्ली में GRAP-4 लागू

हालातों के देखते हुए दिल्ली में GRAP के स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है. इसके तहत जरूरी सामान ले जा रहे चुनिंदा ट्रक ही शहर में घुस सकते हैं. जरूरी सामान ले जा रही गाड़ियों को छोड़कर रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध रहेगा. BS VI इंजन गाड़ियों और जरूरी सेवा में लगी गाड़ियों को छूट रहेगी लेकिन रजिस्टर्ड डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध रहेगा. इस समय फैक्ट्रियां बंद रहेंगी. साथ ही कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर भी रोक रहेगी. सिर्फ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज, पाइपलाइन बनाने का काम चलता रहेगा. एनसीआर में राज्य सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे और बाकियों को वर्क फ्रॉम होम पर रखा जाएगा.

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