BIHAR: शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ करना होगा ये भी काम, शराबबंदी कानून में संशोधन

बिहार सरकार हमेशा शराबबंदी कानून में संशोधन करती रहती है. अब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर एक  शपथ पत्र भरना पड़ेगा. जो जीवन भर याद दिलाता रहेगा कि आपने एक शपथ पत्र भरा है.

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सुजीत झा

  • पटना,
  • 07 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 7:50 PM IST
  • मजिस्ट्रेट के सामने भरना पड़ेगा शपथ पत्र
  • जुर्माने की रकम दो हजार से पांच हजार

बिहार सरकार ने हाल में शराबबंदी कानून में संशोधन किया है. जिसमें शराब पीते पहली बार पकड़े जाने वालों को जुर्माना देकर छोड़े देगी. सरकार ने जुर्माने की रकम दो हजार से पांच हजार तक किया है. लेकिन इस बीच सरकार की एक और शर्त है. जुर्माना देकर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा. जहां एक शपथ पत्र भरवाएगी. जो जीवन भर के लिए आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने एक शपथ पत्र भरा है. जिसके तहत आपको बिहार सरकार के दंड प्रावधान का पालन करना पड़ेगा और शराब पीने से पहले आपको दस बार सोचना होगा.

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ऐसा होगा शपथ पत्र 
 
मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा समर्पित सूचना सही है. मैं स्वीकार करता हूं कि मैं शराब पीते या नशे की अवस्था में दिनांक .....को पकड़ा गया हूं. मेरी चिकित्सीय जांच या श्वसन  विश्लेषण जांच कराई गई. जिसमें पुष्टि हुआ कि मैंने अल्कोहल या  शराब का उपयोग  किया था. मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिरोपित दंड भोगने का इच्छुक हूं. मैं जांच में पुलिस /उत्पाद प्राधिकारियों  के साथ सहयोग करने के लिए भी सहमत हूं. जब कभी अपेक्षित हो मैं स्वयं को पुलिस /उत्पाद प्राधिकारियों या मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का वचन देता हूं. मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं अपराध को नहीं दोहराऊंगा और बिहार राज्य में पूर्ण मद्य निषेध के प्रवर्तन  में सक्रियता पूर्वक सहयोग करूंगा. मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा और बिना भय या दबाव के उपयुक्त बयान दे रहा हूं.

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बिहार सरकार हमेशा शराबबंदी कानून में संशोधन करती रहती है. लेकिन संशोधन का लक्ष्य यही है कि लोगों को शराब पीने से रोका जाए. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने शपथ पत्र को सामने लाया है. ताकि पीने वाले पर एक नैतिक दबाव हमेशा रहे कि उसने सरकार के सामने एक शपथ पत्र भरा है. जिसके हिसाब से वो सरकार को भविष्य में शराब पीने के बाद सहयोग का वादा किया है. शपथ पत्र के मुताबिक शराब दोबारा पीने वाले व्यक्ति को उत्पाद पदाधिकारियों और मजिस्ट्रेट को सहयोग देने का वचन देते हुए शपथ पत्र भरना पड़ता है. उसके बाद गलती  दुहराने पर उसे प्रशासन के सामने उपस्थित होना पड़ेगा.

 

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