अनुराधा पौडवाल को SC से बड़ी राहत, बेटी होने का दावा कर रही महिला के खिलाफ नोटिस जारी

बता दें कि अनुराधा पौडवाल ने केरल की महिला के दावे को बेवकूफी भरा बताकर खुद को इस मामले से जोड़ने से मना किया था. अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया है.

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अनुराधा पौडवाल अनुराधा पौडवाल

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 30 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 11:42 AM IST

बॉलीवुड की दिग्गज प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम फैमिली कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम फैमिली कोर्ट में याचिकाकर्ता करमाला मोडेक्स को नोटिस भी जारी किया है. अनुराधा पौडवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तिरुवनंतपुरम फैमिली कोर्ट में दाखिल एक मामले को मुंबई के फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने के मांग की.

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क्या है पूरा मामला?

बता दें कि केरल के तिरुवनंतपुरम शहर की एक महिला ने अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा किया था. इस महिला का नाम करमाला है. महिला ने डिस्ट्रिक फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया था. 1974 में जन्मीं करमाला का दावा था कि अनुराधा ने उन्हें उनके वर्तमान माता-पिता को सौंप दिया था, जब वह महज 4 दिन की थीं.  महिला का कहना था कि अनुराधा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने बिजी सिंगिंग शेड्यूल और करियर में चल रही लगातार ग्रोथ के चलते करमाला का पालन पोषण नहीं करना चाहती थीं. हालांकि, अनुराधा पौडवाल पहले ही आरोप से इनकार कर चुकी है.

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महिला ने तिरुवनंतपुरम फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया और अनुराधा पौडवाल से 50 करोड़ रुपये और उनकी संपत्ति का 1/4 वां हिस्सा मुआवजा देने की मांग की थी. इस मामले को स्वीकार करते हुए तिरुवनंतपुरम की अदालत ने अनुराधा और उनके दो बेटों को समन जारी कर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था. इसी के चलते अनुराधा पौडवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर अर्जी दी.

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