इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘इंडिया...हू लिट द फ्यूज’ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रसारण पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'इंडिया...हू लिट द फ्यूज' (India: Who Lit The Fuse) के प्रसारण पर रोक लगा दी है. साथ ही अल जजीरा मीडिया नेटवर्क को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द कायम रखने और राज्य हितों की सुरक्षा के कदम उठाने का निर्देश दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट

पंकज श्रीवास्तव

  • प्रयागराज,
  • 15 जून 2023,
  • अपडेटेड 11:58 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'इंडिया...हू लिट द फ्यूज' (India: Who Lit The Fuse) के प्रसारण पर रोक लगा दी है. साथ ही अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्रा. लि. न्यूज चैनल दोहा (कतर) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द कायम रखने और राज्य हितों की सुरक्षा के कदम उठाने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुधीर कुमार की जनहित याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता के एम त्रिपाठी, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पी के गिरी और भारत सरकार के अधिवक्ता गौरव चंद ने बहस की.

धार्मिक उन्माद फैलाने की जताई आशंका

याची (याचिका करने वाला) का कहना है कि 2015 में भारत में पांच साल के लिए अल जजीरा चैनल प्रसारण पर रोक लगी थी. चैनल ने इस फिल्म के प्रसारण की घोषणा की है. अगर इसे अनुमति दी गई तो देश की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी. धार्मिक उन्माद और घृणा फैलेगी. साथ ही देश के पंथनिरपेक्षता का ताना-बाना नष्ट होगा. लोक शांति भंग होगी. इस फिल्म में मुस्लिम समाज का पोलराइजेशन होगा. फिल्म काफी दूर मनगढ़ंत कथानक पर आधारित है.

सरकार को द‍िए न‍िर्देश

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कोर्ट ने कहा संविधान का अनुच्छेद 19वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है. यह मौलिक अधिकार है. लेकिन ये अनियंत्रित नहीं है. तर्क संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है. सरकार को अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत देश और समाज हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का अधिकार है. इस फिल्म से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा. इसलिए फिल्म का परीक्षण और विचार होने तक इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश का पालन कर सुरक्षा कदम उठाने का निर्देश दिया है.

 

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