तांडव पर कोर्ट सख्त, खारिज हुई अमेजन प्राइम इंडिया हेड की जमानत याचिका

कोर्ट ने साफ कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था.

Advertisement
तांडव का पोस्टर तांडव का पोस्टर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 25 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 11:04 PM IST

अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव के कॉन्टेंट को लेकर बहुत नाराजगी जताई है. कोर्ट ने साफ कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था.

Advertisement

मालूम हो कि हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद इस बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे जाने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. अग्रिम जमानत को लेकर अपर्णा पुरोहित की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हुई थी.

बता दें कि तांडव वेब सीरीज में भगवान शिव का अपमान करने वाले सीन पर जमकर विवाद हुआ था. इस सीन के चलते न सिर्फ इस सीरीज को बल्कि इसके कलाकारों को भी जमकर ट्रोल किया गया. गौतम बुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. अपर्णा पुरोहित पर वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है.

Advertisement

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR

धारा 153- A (1) (B), 295- A, 505(1)(B), 505(2) समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी. बता दें कि अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज में सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान आयूब, सुनील ग्रोवर, गौहर खान, कृतिका कामरा और डिंपल कपाड़िया ने अहम किरदार निभाए थे.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement