AAP का कैंपेन सॉन्ग पर रोक का दावा, चुनाव आयोग ने किया खंडन

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने आप के इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाने के दावों को खारिज कर दिया है. चुनाव आयुक्त अधिकारी के कार्यालय के सूत्र ने बताया कि हर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी काम करती है. वहीं, चुनावों प्रचार सामग्री पर नजर रखती है.

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इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. (फाइल फोटो) इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 28 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 3:22 PM IST

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाने के दावों को खारिज कर दिया है. निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्र ने बताया कि हर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी काम करती है. जो राजनीतिक पार्टियों या उनके प्रत्याशियों के प्रचार सामग्री पर नजर रखता है और उसी आधार पर सॉन्ग यानी चुनाव प्रचार गीत को मंजूरी देता है.

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, हर राज्य में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी होती है. जो किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया पर जाने वाले प्रचार सामग्री को देख सुन कर उसे आचार संहिता की कसौटी पर कसने के बाद उसे मंजूरी देती है.

वो समिति या तो प्रचार सामग्री को मंजूरी देती है या रद्द करती है. यानी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है. कोई रोक नहीं लगाती, जबकि आप का दावा है कि निर्वाचन आयोग ने उनका कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है.

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विपक्षी नेता को जेल में डाल रही है CBI: AAP

आम आदमी पार्टी के मुताबिक, यह सिर्फ तानाशाही सरकार के लक्षण हैं. आम आदमी पार्टी के कैंपेन song पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी. जब बीजेपी ED और सीबीआई का प्रयोग कर के विपक्ष के नेताओं को अंदर डाल देती है. आप सीबीआई और ईडी को नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर कोई प्रचार में कह दे कि झूठी गिरफ्तारी होती है. तो इलेक्शन कमीशन को दिक्कत हो जाती है.

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अब आयोग की राज्य यूनिट यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तो आप के इस दावे को सही नहीं माना जा सकता. अब आप के पास इसकी काट में निर्वाचन आयोग का कोई पत्र, सर्कुलर या कोई फरमान हो तो इस बारे में एक नया आयाम जुड़ सकेगा.

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