दिल्ली में कक्षा 10 में दो बार फेल हो चुके विद्यार्थी अब सरकारी स्कूल में एक बार फिर एडमिशन नहीं ले सकते हैं. शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार अब दसवीं कक्षा में दो बार फेल होने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल में दोबारा एडमिशन नहीं दिया जाएगा.
डीओई की ओर से कहा गया है, 'अगर कोई छात्र लगातार दो साल परीक्षा या कंपार्टमेंट परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उन्हें पत्राचार विद्यालय, एनआईओएस आदि के परामर्श दिया जाएगा. साथ ही उनको रेग्युलर स्टूडेंट के तौर पर फिर से एडमिशन नहीं दिया जाएगा.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार निदेशालय ने यह सर्कुलर एक छात्र की ओर से कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद जारी किया है. यह याचिका दोबारा एडमिशन नहीं देने के बाद दायर की गई थी. निदेशालय के अनुसार कंपार्टमेंट परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को सिर्फ बोर्ड परीक्षा देने की शर्त पर दोबारा एडमिशन दिया जाएगा.
40 हजार छात्रों को नहीं मिला एडमिशन
बता दें कि हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर हो रही हैं, जिसमें बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला देने से इंकार करने और फेल बच्चों को दोबारा एडमिशन नहीं मिलने का आरोप है. ये बच्चे एक ही सरकारी स्कूल गोकुलपुरी के हैं और ये बच्चे दसवी में फेल हो गए. कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है, लेकिन वो दोबारा सफल नहीं हो पाए. बताया जा रहा है ऐसे छात्रों की संख्या करीब 40 हजार है.
मोहित पारीक