कोटा में जहां लाखों स्टूडेंट्स JEE-NEET जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं, वहीं हाल ही में एक चिंताजनक रुझान सामने आया है. कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं. कोचिंग एरिया में स्थित Blinkit कंपनी के डिलीवरी बॉय से जुड़े एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां नाबालिग छात्रों को ऑनलाइन डिलिवरी के जरिए धूम्रपान और नशे की सामग्री सप्लाई की जा रही थी.
कोटा पुलिस के 'ऑपरेशन नश्वर' अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों की धरपकड़ जारी है. स्टूडेंट्स को ऑनलाइन धूम्रपान और नशे की सामग्री सप्लाई करने वाले ब्लिंकिट कंपनी के डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया है. इस कंपनी का ऑफिस कोचिंग एरिया में है. पुलिस ने कंपनी को पहले ही नाबालिग स्टूडेंट को धूम्रपान की सामग्री सप्लाई न करने को लेकर आगाह किया था, फिर भी नाबालिक छात्रों को पुलिस से चोरी छिपे धूम्रपान सामग्री सप्लाई की जा रही थी.
कुन्हाड़ी थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि कोटा शहर में कोचिंग संस्थानों, स्कूलों, हॉस्पिटल के आस-पास धूम्रपान, नशे की सामग्री, दुकानदारों ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए बेचने की शिकायत मिल रही थी. इसके बाद पुलिस ने 'ऑपरेशन नश्वर' नाम से एक अभियान चलाया.
ब्लिंकिट कंपनी का डिलीवरी बॉय गिरफ्तार -
कोटा शहर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, टीम ने कुन्हाड़ी पुलिस थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज सहित थाने की टीम कोचिंग एरिया के लैंडमार्क इलाके में नाबालिग बच्चों को धूम्रपान सामग्री डिलीवर करते एक व्यक्ति को पकड़ा. आरोपी ने अपना नाम सत्य प्रकाश (45) बताया, उसे धूम्रपान अधिनियम में गिरफ्तार किया गया, वह ब्लिंकिट कंपनी का डिलीवरी बॉय है.
कोटा पुलिस कंपनी को पहले भी लिख चुकी है पत्र -
कोटा शहर एसपी डॉ अमृता दुल्हन ने बताया कि ब्लिंकिट कंपनी का कोचिंग एरिया में दफ्तर है जिसके प्रतिनिधि को कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने पहले भी आगाह किया था कि वे नाबालिग स्टूडेंट्स को धूम्रपान नशे की सामग्री सप्लाई न करें. कंपनी की ओर से धूम्रपान सामग्री स्टूडेंट को ऑनलाइन ऑर्डर के साथ डिलीवरी की जा रही थी. ब्लिंकिट कंपनी में कितने लोग शामिल हैं, उनकी क्या भूमिका है. इसकी भी जांच की जा रही है. यहां लगे सीसीटीवी के डीवीआर और रजिस्टर में हो रही एंट्री की भी जांच कर रही है.
स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग और हॉस्पिटल के आस-पास किसी भी प्रकार के नशे को बेचना अपराध है. नाबालिग बच्चों और स्टूडेंट्स को धूम्रपान सामग्री देना जे जे एक्ट के तहत अपराध है, जिसके तहत बेचने वाले को 7 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान भी है. शहर के नागरिक और स्टूडेंट्स से अपील है कि यदि कोई दुकानदार नशे की सामग्री धूम्रपान नाबालिग बच्चों को देता है तो उसका फोटो लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर बताएं और पुलिस की सहायता करें.
चेतन गुर्जर