दिल्ली BJP के पूर्व विधायक पर बहू ने लगाया रेप का आरोप, मामला दर्ज

दिल्ली में बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शौकीन पर उनकी बहू ने रेप का आरोप लगाया है. बीजेपी से 2 बार विधायक रहे मनोज शौकीन के खिलाफ उनकी बहू ने पश्चिम विहार थाने में FIR दर्ज करवाई है. आरोप है कि पूर्व विधायक ने 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात के बीच की रात बंदूक की नोक पर अपनी बहू के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर. प्रतीकात्मक तस्वीर.

राम किंकर सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 10 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 1:23 PM IST

दिल्ली में बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शौकीन पर उनकी बहू ने रेप का आरोप लगाया है. बीजेपी से 2 बार विधायक रहे मनोज शौकीन के खिलाफ उनकी बहू ने पश्चिम विहार थाने में FIR दर्ज करवाई है. आरोप है कि पूर्व विधायक ने 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात के बीच की रात बंदूक की नोक पर अपनी बहू के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया.

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पूर्व विधायक मनोज शौकीन मुंडका और नांगलोई जाट से एमएलए रहे हैं. एफआईआर में पीड़िता ने कहा है कि 31 दिसंबर 2018 को उनके परिवार की एक होटल में पार्टी थी. पार्टी के बाद वो अपने पति के घर गई तो लगभग आधी रात को उनके ससुर ने रिवॉल्वर की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया. पीड़िता ने एफआईआर में दिल्ली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है. पीड़िता की ये एफआईआर दिल्ली पुलिस ने 8 अगस्त 2019 को दर्ज की है.

पीड़िता ने एफआईआर में दिल्ली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है. पीड़िता ने कहा है कि इस घटना से पहले भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा चुकी है. पीड़िता ने कहा है कि घरेलू हिंसा केस की सुनवाई के दौरान प्रोटेक्शन ऑफिसर ने उनसे कहा कि आपके साथ जो कुछ भी गुजरा है उसे विस्तार से बताओ. पीड़िता का कहना है कि उसके बाद ही वो अपनी आपबीती पुलिस के सामने कहने की हिम्मत जुटा पा रही है. पीड़िता का कहना है कि उसका ससुर उसे धमकी देता था कि वो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है और उसके कई सांसदों से ताल्लुक है और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा.

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एफआईआर के अनुसार, "इसी साल सात जुलाई को क्राइम अगेंस्ट वीमेन सीएडब्ल्यू सेल में मेरी मां और पिता का उत्पीड़न हुआ, इस संबंध में साकेत पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है. बुधवार को जब मैं घरेलू हिंसा के मामले के संबंध में साकेत कोर्ट पहुंची और मेरा बयान लिखने के लिए प्रोटेक्शन अधिकारी से मिली, तो संबंधित प्रोटेक्शन अधिकारी ने मुझे मेरी तथा मेरे परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया, इसके बाद मैंने अपनी घटना के बारे में अधिकारी तथा अपने परिजनों को बताया."

पुलिस के अनुसार, शौकीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस उपायुक्त (आउटर) सेजू पी. कुरुविला ने कहा, "हमने मामले की जांच शुरू कर दी है और उचित कार्रवाई की जाएगी."

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