धनबादः जुवेनाइल कोर्ट ने पहली बार नाबालिग अपराधी को सुनाई सजा, मिली उम्रकैद

सौरव हत्याकांड की सुनवाई धनबाद जुवेनाइल कोर्ट में चल रही थी. जहां नाबालिग दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Advertisement
जुवेनाइल कोर्ट ने अपने फैसले से इस मामले को मिसाल बना दिया है जुवेनाइल कोर्ट ने अपने फैसले से इस मामले को मिसाल बना दिया है

सत्यजीत कुमार / सिथुन मोदक

  • धनबाद,
  • 04 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 11:36 PM IST
  • साल 2017 में 2017 मे झरिया थाना क्षेत्र की घटना
  • छेड़छाड़ का विरोध करने पर किया था मर्डर
  • पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले पर जताया संतोष

धनबाद में जुवेनाइल कोर्ट (Dhanbad Juvenile Court) ने पहली बार नाबालिग को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साल 2015 के कानून के मुताबिक नाबालिग दोषी को सजा दी गई है. यह मामला बहुचर्चित सौरव हत्याकांड से जुड़ा है. दोषी ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़की के भाई सौरव का मर्डर कर दिया था. अदालत का ये फैसला अपने आप में मिसाल बन गया है.

Advertisement

सौरव हत्याकांड की सुनवाई धनबाद जुवेनाइल कोर्ट में चल रही थी. जहां नाबालिग दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 

जानकारी के मुताबिक साल 2017 मे झरिया थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ दोषी और साथी छेड़खानी कर रहे थे. लड़की के भाई ने जब इसका विरोध किया तो दोषी ने युवक की निर्मम हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक के परिजनों ने थाने जाकर मामला दर्ज कराया था.

इसे भी पढ़ें--- 29 साल बाद UAE में गिरफ्तार हुआ मुंबई सीरियल ब्लास्ट का एक आरोपी

धनबाद न्यायालय ने पहली बार नाबालिग अपराधी को सजा सुनाई है. हालांकि अपराधी पहले से ही बालसुधार गृह में बंद है. वहीं पीड़ित परिवार के वकील मोहम्मद जावेद ने बताया कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है. अपराधी चाहे जिस उम्र का हो, वह अपराध करके बच नहीं सकता. जिसकी मिसाल इस मामले में देखने को मिली है. पीड़ित परिवार ने भी फैसले पर संतोष जताया है.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement