राजस्थानः SIMI के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास, सबूतों के अभाव में 1 आरोपी बरी

जयपुर की अदालत ने सिमी के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया है. इन पर 2014 में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

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सांकेतिक तस्वीर (रॉयटर्स) सांकेतिक तस्वीर (रॉयटर्स)

aajtak.in

  • जयपुर,
  • 31 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 12:53 AM IST
  • जयपुर कोर्ट ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में दिया फैसला
  • सिमी के 13 में से 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा मिली
  • एटीएस एंड एसओजी ने 13 इंजीनियरिंग छात्रों को किया था गिरफ्तार

राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक अदालत ने मंगलवार को एक बड़े फैसले में सिमी के 13 में से 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये सभी इंजीनियरिंग के छात्र रहे थे.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जयपुर की अदालत ने सिमी के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया है. इन पर 2014 में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. 

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2014 में एटीएस एंड एसओजी ने राजस्थान के 13 इंजीनियरिंग छात्रों को यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामले दर्ज कराया था. इन सभी को 2014 में गिरफ्तार किया गया था. 

मामला राजस्थान में सिमी की स्लीपर सेल से जुड़ा हुआ है. एटीएस एंड एसओजी की टीम ने आरोपी छात्रों को राजस्थान के अलग-अलग शहरों से गिरफ्तार किया था. 


 

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