मुंबई: डीजे था रेप का दोषी, कोर्ट ने उम्रकैद से घटाकर 10 साल की सजा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया. उसने आरोपी की उम्र, उसके पेशे और दोषसिद्ध पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात का संज्ञान लिया और उसकी उम्रकैद की सजा को घटा दिया.

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

विद्या

  • मुंबई,
  • 26 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 3:06 PM IST
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • जन्मे बच्चे को 2 लाख मुआवजा भी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी डिस्क जॉकी की उम्रकैद की सजा को घटाकर 10 साल करने का फैसला सुनाया है. मुंबई के रहने वाले 29 वर्षीय रमेश वावेकर का एक नाबालिग के साथ संबंध था फिर बाद में उसने नाबालिग से दूरी बना ली. इसके बाद नाबालिग लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया था. कोर्ट ने आरोपी को दो लाख रुपये मुआवजा जन्मे बच्चे को देने का भी आदेश दिया है. बच्चा अभी अनाथालय में है क्योंकि बच्चे के जन्म के चार दिन बाद ही नाबालिग की मौत हो गई थी.

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जीवनभर जेल में रखना ठीक नहीं

न्यायमूर्ति साधना जाधव और न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "अभियुक्त की कम उम्र और डिस्क जॉकी के रूप में उसके पेशे में उसकी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए और बच्चे को पर्याप्त मुआवजा देने की उसकी इच्छा के चलते अभियुक्त को जीवनभर जेल में रखना ठीक नहीं होगा. अगर बच्चे को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि पर्याप्त है, तो यही न्याय होगा.

रेप की बात छुपाती रही पीड़िता

मामला 2015 का है. पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी सुस्त रहने लगी थी, ज्यादा सोती थी लेकिन बार-बार पूछने पर भी वह समस्या नहीं बता रही थी. पुलिस ने दावा किया कि बाद में जब वह 8 महीने की गर्भवती थी, तब परिवार को पता चला कि वह एक बच्चे को जन्म दे रही है. हालांकि उस दौरान भी पीड़िता ने घटना की बारे में जानकारी नहीं दी थी. पीड़िता की मौत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस को पता चला कि जब आसपास कोई नहीं होता तो आरोपी पीड़िता के घर आता-जाता था. बाद में पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए गवाह और सबूत जुटाए.

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