लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार (4 मई) से शुरू हो रहा है. उत्तर प्रदेश में कई ओद्योगिक गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं. अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने तीनों जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस बनाई है.
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि लॉकडाउन-3 के दौरान पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है. लॉकडाउन-3 के दौरान घरेलू और विदेशी हवाई यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी, हालांकि, एयर एम्बुलेंस को छूट मिलेगी. मेट्रो और अंतरराज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगी. स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे. धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े आयोजनों पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा.
ग्रीन जोन में तो मॉल भी खुलेंगे
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि पूरे प्रदेश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी. हालांकि, केवल जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर निकल सकते हैं. रेड जोन में सीमित सेवाएं मिला करेंगी. ग्रीन जोन में तो मॉल भी खुलेंगे. उद्योंगो को दी जाने वाली रियायतों की हर सप्ताह समीक्षा होगी.
नए दिशानिर्देश के मुताबिक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग-अलग रियायत दी गई हैं. अभी तक रेड जोन वाले जिले में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं थी. लेकिन अब कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर के बफर जोन को छोड़कर बाकी जिले में कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है.
रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर पर रोक
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सियों के चलने पर पाबंदी रहेगी. यहां सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहां बसें भी नहीं चलेंगी. यहां निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी. लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे. दोपहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने-जाने की अनुमति होगी.
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स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ-साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है. इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने वाली इकाइयों समेत पूरे सप्लाई चैन के साथ ही आईटी हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है. मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की शर्त के साथ काम करने छूट होगी.
कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि केवल वहीं कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी. ये कंस्ट्रक्शन कंपनियां बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कर सकेंगे. मॉल और बाजार बंद रहेंगे. लेकिन कॉलोनी, रिहाइशी और अलग-थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे गई है. इनमें जरूरी और गैर-जरूरी का अंतर नहीं किया गया है.
निजी ऑफिस खोलने की इजाजत
उत्तर प्रदेश में अब निजी ऑफिस को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये ऑफिस केवल 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेंगे. बाकी स्टाफ घर से काम करेगा. सभी सरकारी आफिस खुले रहेंगे, जहां उप सचिव से ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी स्टाफ में केवल 33 फीसदी से काम चलाना होगा. रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआइसी, कस्टम, एफसीआइ एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी.
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ऑरेंज जोन में ओला, उबर को छूट
अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो अपर मुख्य सचिव, गृह के मुताबिक रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसी टैक्सी को ऑरेंज जोन में चलाने की छूट दी गई है. लेकिन वे केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे. यहां दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत दी गई है, जो रेड जोन में नहीं है. कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक-से-दूसरे जिले में आने-जाने की अनुमति होगी. बसों को यहां भी चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों की पूरी छूट
सरकार के मुताबिक ग्रीन जोन में वह जिले शामिल होंगे जहां अभी तक कोई मामला नहीं आया है या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं है. ग्रीन जोन वाले इलाके में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा. सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहां पूरी तरह छूट होगी. इस जोन में अब शादी समारोह की इजाजत होगी लेकिन केवल 20 व्यक्ति ही शादी में शामिल हो सकेंगे. यही नियम अंतिम संस्कार पर भी लागू रहेगा.
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अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि कंटेनमेंट जोन वह इलाका है जो हॉटस्पॉट के 1 किलोमीटर के बाद आता है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जहां एक से अधिक केस हैं वहां भी एक किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन होगा. लेकिन जहां केवल एक केस है वहां 400 मीटर का कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु एप को मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, ताकि कोरोना के फैलने की आशंकाओं पर कड़ी नजर रखी जा सके.
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि जिन औद्योगिक इकाइयों को चलाने की इजाजत दी गई हैं उन्हें अपने कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए स्वयं के बसों का संचालन करना होगा. इन बसों पर कीटनाशक का छिड़काव करना होगा. औद्योगिक इकाइयों में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जरूरी होगी. दो शिफ्ट में एक घंटे का अंतराल रहेगा.
कुमार अभिषेक