छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, मंथली GST रिटर्न भरने के लिए मिला ज्यादा वक्त

छोटे व्यापारियों के लिए 5 करोड़ रुपये या उससे कम के सालाना व्यापार में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मासिक GST रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख चार दिन और बढ़ाने की घोषणा की है.

Advertisement
वित्त मंत्रालय का छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत वित्त मंत्रालय का छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 23 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:17 AM IST

  • लगभग 49 लाख जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले व्यापारियों को राहत
  •  5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वालों के लिए समय सीमा बढ़ाई गई

छोटे व्यापारियों के लिए 5 करोड़ रुपये या उससे कम के सालाना व्यापार में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मासिक GST रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख चार दिन और बढ़ाने की घोषणा की है. 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली फर्मो के लिए रिटर्न फाइलिंग की तारीख हर महीने की 20 रहेगी, जबकि 5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वालों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है.

Advertisement

वित्त मंत्रालय का बड़ा ऐलान

इसके अनुसार, कंपनियां जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है और 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत हैं, उनके लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न को बिना विलंब शुल्क के महीने के 22 तारीख को भुगतान करना होगा.

वित्त मंत्रालय के एक बयान में बुधवार को कहा, 'इस श्रेणी में लगभग 49 लाख जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले होंगे, जो अब हर महीने की 22 तारीख को जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करेंगे.' इसके अलावा 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 46 लाख करदाता जीएसटीआर-3बी महीने की 24 तारीख को बिना विलंब शुल्क के भुगतान करेंगे.

व्यापारियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी. मंत्रालय ने कहा कि जीएसटीआर-3 बी और अन्य रिटर्न दाखिल करने को लेकर करदाताओं को हुई कठिनाइयों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.

वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस मामले पर जीएसटीएन (जीएसटी नेटवर्क)की इंफोसिस के साथ चर्चा की गई है, जो एक अस्थाई लेकिन तत्काल उपाय के रूप में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपरोक्त सामाधान के साथ आया है.

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement