खो जाए पासपोर्ट या मार्कशीट तो ये है डुप्लीकेट पाने का सबसे आसान तरीका

क्या आपका पासपोर्ट, मार्कशीट या कोई अन्य जरूरी दस्तावेज खो गया है? अब पुलिस स्टेशन का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एफआईआर दर्ज कराने और नॉन ट्रेसिएबल रिपोर्ट लेने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी...जानें कैसे

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जरूरी दस्तावेज खो जाने पर अब पुलिस स्टेशन का चक्कर काटने की जरूरत नहीं जरूरी दस्तावेज खो जाने पर अब पुलिस स्टेशन का चक्कर काटने की जरूरत नहीं

राहुल मिश्र

  • नई दिल्ली/चेन्नई,
  • 28 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 3:58 PM IST

क्या आपका पासपोर्ट, मार्कशीट या कोई अन्य जरूरी दस्तावेज खो गया है? अब पुलिस स्टेशन का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एफआईआर दर्ज कराने और नॉन ट्रेसिएबल रिपोर्ट लेने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी.

कम से कम तमिलनाडु में तो कतई नहीं क्योंकि आप अपने जरूरी दस्तावेज खोने की खबर राज्य पुलिस की वेबसाइट पर www.eservices.tnpolice.gov.in पर सीधे दर्ज करा सकते हैं. आपने जैसे ही सूचना दर्ज कराई आपको ऑनलाइन रसीद मिल जाएगी जिसे दिखाकर आप पासपोर्ट, मार्कशीट अथवा गायब किसी अन्य दस्तावेज का डुप्लीकेट प्राप्त कर सकते हैं.

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मौजूदा समय में आप का कोई जरूरी दस्तावेज खो जाता है तो सबसे पहले लिखित शिकायत लेकर आप उस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां दस्तावेज गायब हुआ है. कुछ दिनों के बाद उस पुलिस स्टेशन से आपको नॉन ट्रेसिएबल सर्टिफिकेट जारी किया जाता. फिर इस सर्टिफिकेट को आप संबंधित विभाग या संस्था के सामने रखते हैं और आपको डुप्लीकेट दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

अब तमिलनाडु पुलिस की इस मुहिम के बाद आप महज कुछ क्लिक कर न सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगें बल्कि शिकायत की रसीद भी आपके हाथ में होगी. रसीद आप पोर्टल से प्रिंट अथवा प्रिंट स्क्रीन के जरिए तुरंत पा सकते हैं. इस रसीद के जरिए संबंधित विभाग या संस्था आपको आपके को चुके दस्तावेज का डुप्लीकेट जारी कर देगा.

पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पोर्टल की मदद से जहां आम जनता को राहत मिलेगी वहीं पुलिस अधिकारियों के लिए भी शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने में मदद मिलेगी. राज्य पुलिस के लिए इस पोर्टल को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर (एनआईसी) ने बनाया है. पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक पोर्टल के लिए सभी जरूरी टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं और अप्रैल से इसे चालू कर दिया जाएगा.

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गौरतलब है कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र देने की जरूरत होगी. आपकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद शिकायत की एक प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन पर भी पहुंच जाएगी वहीं डुप्लीकेट दस्तावेज जारी करने वाली संस्था या विभाग को आपकी शिकायत वेरिफाई करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी जिससे वह कुछ सेकेंड में आपकी शिकायत को वेरिफाई कर आपको नया दस्तावेज जारी कर सकेगा.

 

 

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