टैक्स छूट मामले में कांग्रेस को राहत नहीं, ट्रिब्यूनल ने कहा- दान में मिले 199 करोड़ रुपये पर देना होगा TAX

कांग्रेस पार्टी को साल 2017-18 के दौरान दान (Donation) के तौर पर मिले 199 करोड़ रुपये से अधिक पर टैक्स भुगतान के लिए आयकर विभाग का नोटिस मिला था, जिसका पार्टी ने विरोध किया है.

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कांग्रेस का कहना है कि 199 करोड़ रुपये दान में मिले थे, और वो करमुक्त होना चाहिए. (Photo: File) कांग्रेस का कहना है कि 199 करोड़ रुपये दान में मिले थे, और वो करमुक्त होना चाहिए. (Photo: File)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 5:09 PM IST

कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स के एक मामले राहत नहीं मिली है. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2017-18 के एक टैक्स छूट मामले में पार्टी की अपील को खारिज कर दी है. आयकर न्यायाधिकरण ने टैक्स अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पार्टी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त दान पर आयकर देना होगा.

कांग्रेस को देना होगा टैक्स!
दरअसल, कांग्रेस पार्टी को साल 2017-18 के दौरान दान (Donation) के तौर पर मिले करीब 199 करोड़ रुपये पर टैक्स भुगतान के लिए आयकर विभाग का नोटिस मिला था, जिसका पार्टी ने विरोध किया था. कांग्रेस का कहना है कि करीब 199 करोड़ रुपये दान के तौर पर मिले थे, और वो करमुक्त होना चाहिए, फिर टैक्स की मांग गलत है. 

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कांग्रेस की मांग, करमुक्त हो राशि

यही नहीं, कांग्रेस ने इस पर कोई टैक्स नहीं लगने का हवाला देकर निर्धारित समय तक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है.  लेकिन अब आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2017-18 के इस मामले में आयकर विभाग द्वारा टैक्स की मांग को बरकरार रखा है. यानी अब कांग्रेस पार्टी को डोनेशन के तौर पर मिले 199 करोड़ रुपये में जो आयकर बनता है, वो देना होगा. हालांकि इस मामले में अभी तक पार्टी का कोई बयान नहीं आया है. 
 
कांग्रेस पार्टी की मानें तो यह राशि दान से आई है और इसे कर से मुक्त रखा जाना चाहिए. लेकिन पार्टी निर्धारित तिथि तक अपना कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रही. 

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