एयर इंडिया आसानी से बिक सके, इसलिए एसेट्स ट्रांसफर पर TDS नहीं देने की छूट!

सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है. लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है. अब सरकार ने एयर इंडिया की ओर से एसपीवी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिडेट (SPV Air India Assets Holding Ltd) को एसेट्स के ट्रांसफर पर टैक्स से छूट दी है.

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एयर इंडिया का विनिवेश एयर इंडिया का विनिवेश

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 6:42 PM IST
  • विनिवेश से पहले एसेट्स SPV एयर इंडिया को ट्रांसफर
  • ट्रांसफर पर TDS और TCS नहीं देना होगा
  • एयर इंडिया के विनिवेश को आसान बनाने के लिए कदम

सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है. लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है. अब सरकार ने एयर इंडिया की ओर से एसपीवी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिडेट (SPV Air India Assets Holding Ltd) को एसेट्स के ट्रांसफर पर टैक्स से छूट दी है.

एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने से पहले राष्ट्रीय विमानन कंपनी अपने एसेट्स SPV एयर इंडिया को ट्रांसफर कर रही है. सरकार ने कहा है कि कंपनी जो एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, उस पर TDS और TCS नहीं देना होगा. सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है. क्योंकि किसी भी तरह के सेल्स पर TDS और TCS चुकाने पड़ते हैं. 

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एयर इंडिया की बिक्री के लिए सरकार ने 2019 में एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) का गठन किया था. इस इकाई को एयर इंडिया समूह का ऋण और गैर-प्रमुख संपत्तियों का स्थानांतरण किया जाना था. 

जल्द विनिवेश की उम्मीद

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एयर इंडिया द्वारा एआईएएचएल को वस्तुओं के स्थानांतरण पर धारा 194Q के तहत कोई स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) नहीं की जाएगी.

इसी तरह एयर इंडिया द्वारा अचल संपत्तियों का AIAHL को स्थानांतरण करने पर मिले भुगतान के लिए आयकर कानून की धारा 194-आईए के तहत कोई TDS नहीं काटा जाएगा.

सीबीडीटी ने कहा कि स्रोत पर कर संग्रह (TDS) की कटौती के मकसद से एयर इंडिया द्वारा एआईएएचएल को सामान के स्थानांतरण पर ‘विक्रेता’ नहीं माना जाएगा.

सीबीडीटी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर योजना के तहत एयर इंडिया से एआईएएचएल को पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण को आयकर के उद्देश्य से स्थानांतरण नहीं माना जाएगा.

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CBDT ने पिछले सप्ताह पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के नए मालिकों को नुकसान को आगे ले जाने और भविष्य के लाभ से इसे पूरा करने की अनुमति दी थी.

 

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