क्या अब तक नहीं मिले ITR रिफंड के पैसे, कहीं ये काम तो नहीं भूले आप? चेक करें स्टेटस

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों को रिफंड प्राप्त होने लगे हैं. लेकिन बहुत से लोगों को अभी इसका इंतजार है. अगर आपने ये काम नहीं किया है, तो 120 दिन के बाद आपके रिटर्न को इनवैलिड कर दिया जाएगा.

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क्या आपको नहीं मिला ITR रिफंड का पैसा? क्या आपको नहीं मिला ITR रिफंड का पैसा?

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 7:43 AM IST

देश में जिन लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है उनके रिटर्न के पैसे खाते में आ रहे हैं. पहले के मुकाबले इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) की ओर से टैक्स रिटर्न भेजने का प्रक्रिया तेज कर दी गई है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी. जिन लोगों ने इस तारीख तक अपना ITR भरा है उनके रिटर्न के पैसे आ गए होंगे या फिर प्रोसेस में होगा. अगर आप तय डेडलाइन तक ITR फाइल नहीं कर सके हैं, तो आपके पास अभी मौका है. लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा.

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रिटर्न प्रोसेसिंग का समय कम हुआ

सीबीडीटी अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने पिछले दिनों बताया था कि रिटर्न प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय पिछले साल के 26 दिन की तुलना में इस वर्ष घटकर 16 दिन रह गया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसे और कम किया जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी के आंकलन के अनुसार,  2023-24 के लिए छह करोड़ 77 लाख से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए हैं  31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है.

ई-वेरिफिकेशन

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को रिफंड प्राप्त होने लगे हैं. लेकिन बहुत से लोगों को अभी इसका इंतजार है. इस बात का ध्यान रखें कि रिफंड तभी प्राप्त होगा, जब आपने ITR के ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा किया होगा. अगर आपने इस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो 120 दिन के बाद आपके रिटर्न को इनवैलिड कर दिया जाएगा. अगर आपने फॉर्म भरते हुए अपने खाते का विवरण गलत भरा है तो इस कारण भी आपका रिफंड अटक सकता है.  

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कैसे चेक करें ITR रिफंड का स्टेटस?

  • आप आसानी से ऑनलाइन अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको आयकर विभाग की साइट पर जाना होगा. 
  • इनकम टैक्स विभाग की साइट पर आपना लॉगिन यूजर आईडी (PAN Number) और पासवर्ड दर्ज करें.
  • इसके बाद View Returns या फॉर्म ऑप्शन को चुनें.
  • नीचे ड्रॉप डाउन करें और इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन को चुनें.
  • इसके बाद असेसमेंट ईयर दर्ज करें और सब्मिट पर क्लिक कर दें.
  • आगे अपना ITR Acknowledgment Number दर्ज करें.
  • इसके बाद कुछ ही मिनटों में आपको अपना ITR रिफंड स्टेटस दिखने लगेगा.

लेट फाइन के साथ ITR दाखिल करने की डेडलाइन

31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस चुकानी होगी. अगर कोई इंडिविजुअल साल में पांच लाख रुपये से अधिक की कमाई करता है, तो उसे लेट फाइन के रूप में 5,000 रुपये देने होंगे. अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. जुर्माना के साथ विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है.

 

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