Income Tax Calculation: 12 लाख ही नहीं... 12 लाख 75 हजार की कमाई पर भी '0' टैक्‍स, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

अब 24 लाख की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी. साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्‍स होगा. वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा. 

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aajtak.in

  • नई दिल्‍ली ,
  • 01 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 5:02 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत की गई है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना था. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75000 रुपये ही रखा गया है. 

अब 24 लाख से ज्‍यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी. साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्‍स होगा. वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा. 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगने का ऐलान किया है. इसका मतलब है कि अगर किसी व्‍यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपये है और वह न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) चुनता है तो 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपये का टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है. 

लेकिन आपकी इनकम अगर 12 लाख 75 हजार रुपये है तो भी आपको '0' टैक्‍स ही लगेगा, क्‍योंकि 12 लाख के ऊपर आपको स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन 75000 रुपये का लाभ मिलेगा. ऐसे में देखा जाए तो 12 लाख 75000 रुपये पर अब कोई टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं होगी. इसका मतबल है कि जिनकी सालाना इनकम 12 लाख 75 हजार रुपये है, उन्‍हें एक भी रुपये का टैक्‍स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

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बदलाव के बाद New Tax slabs 

0-4 लाख - NIL या जिरो 
4-8 लाख - 5% टैक्‍स 
8-12 लाख -10% टैक्‍स 
12-16 लाख - 15% टैक्‍स 
16-20 लाख - 20% टैक्‍स 
20-24 लाख 25% टैक्‍स 
24 लाख के ऊपर - 30% टैक्‍स 

13 लाख वालों को कितना देना होगा टैक्‍स? 
अगर किसी व्‍यक्ति की सैलरी 12 लाख 75 हजार रुपये से भी ज्‍यादा है तो टैक्‍स देनदारी टैक्‍स स्‍लैब के अनुसार बनेगी. लेकिन सरकार द्वारा एक मार्जिनल रिलीफ सिस्‍टम भी पिछले साल लाया गया था, जिसके तहत अगर इनकम कम है और टैक्‍स देनदारी ज्‍यादा है तो मार्जिनल रिलीफ के तहत इनकम से ज्‍यादा टैक्‍स देनदारी नहीं बनेगी. 

मान लीजिए- अगर किसी की सैलरी 13 लाख रुपये है तो उसे नए टैक्‍स स्‍लैब के तहत अब 66,000  रुपये टैक्‍स देनदारी बनती है. वहीं 12 लाख और स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन 75000 लगाने के बाद उसकी टैक्‍सेबल इनकम सिर्फ 25000 रुपये ही होती है. 

मार्जिनल रिलीफ के तहत 13 लाख की इनकम पर 66,000 रुपये टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं होगी, बल्कि टैक्‍स देनदारी सिर्फ 25000 रुपये से ज्‍यादा नहीं हो सकती. क्‍योंकि मार्जिनल रिलीफ के तहत टैक्‍स देनदारी टैक्‍सेबल इनकम से ज्‍यादा नहीं हो सकती है. 

पिछले साल बढ़ी थी स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट

गौतरलब है कि पिछले बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्‍स रिजीम में बड़ा तोहफा देते हुए स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट को बढ़ा दी थी. यह लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई थी. अब एक बार फिर मिडिल क्‍लास को तोहफा देने के लिए नए टैक्‍स स्‍लैब में बड़ा बदलाव किया गया है. 

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ओल्‍ड टैक्‍स स्‍लैब में नहीं कोई बदलाव 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्‍ड टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. ओल्‍ड टैक्‍स स्‍लैब में पहले की तरह ही 5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं होती है. वहीं 50 हजार रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन भी है. 

ओल्ड टैक्स रिजीम टैक्‍स स्‍लैब 
- 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर: 0%
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर: 5%
- 05 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय: 20%
- 10 लाख से अधिक की आय पर: 30%

अगले हफ्ते से न्‍यू टैक्‍स बिल 
बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए 12 लाख के इनकम पर 0 टैक्‍स का प्रपोजल रखा. वहीं उससे पहले उन्‍होंने न्‍यू टैक्‍स बिल का ऐलान किया था, जो अगले हफ्ते से आएगा. हालांकि इसके बारे में ज्‍यादा जानकारी वित्त मंत्री ने शेयर नहीं किया. 

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