बिहार के इन शहरों में पटाखों पर बैन, दिवाली पर नहीं कर पाएंगे आतिशबाजी

दिल्ली के बाद बिहार सरकार ने भी राजधानी पटना समेत कुछ शहरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण पटाखों पर पाबंदी लगा दी है. पटना के अलावा गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में भी दिवाली के मौके पर लोग आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे. पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है और बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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aajtak.in

  • पटना,
  • 24 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 10:18 PM IST

दिल्ली के बाद अब बिहार सरकार ने भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कुछ शहरों में पटाखा बेचने और फोड़ने पर पाबंदी लगा दी है. पटना और तीन अन्य शहरों गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में दिवाली के दौरान लोग आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे.

इन शहरों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य सरकार ने यह फैसला वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लिया है. बता दें कि इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं, जो पहले पर्यावरण के अनुकूल माने जाते थे.

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राजधानी पटना में भी प्रतिबंध

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पटना जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, यह फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के तहत लिया गया है. 

आदेश में कहा गया है कि पटाखों के फोड़ने से वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है, जिससे जहरीले वायु प्रदूषक और धूल के कण वायुमंडल में फैलते हैं. ये धुआं आंखों, गले, फेफड़ों, दिल और त्वचा को प्रभावित कर सकता है.

वायु प्रदूषण की वजह से पटाखों पर बैन

सरकार के आदेश के अनुसार, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर को 'नॉन-अटेनमेंट शहरों' की श्रेणी में रखा गया है. इसका मतलब ये हुआ कि इन शहरों में वायु गुणवत्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राष्ट्रीय मानकों से ज्यादा और प्रदूषित है. इन शहरों में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा.

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अन्य शहरों के लोग फोड़ पाएंगे पटाखा

हालांकि, अन्य शहरों में ग्रीन या इको-फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. प्रशासन के इस निर्णय का मकसद वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है ताकि दिवाली के दौरान लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके. बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार भी राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की खरीद-बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा चुकी है.

झारखंड में सिर्फ 2 घंटे फोड़ पाएंगे पटाखे

वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली और छठ के मौके पर पटाखों के लिए एडवाइजरी जारी की है. दिवाली पर केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. इसी तरह छठ के दौरान भी पटाखे जलाने के लिए केवल दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है.


 

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