सब्जी और फल की खेती से साल भर किसान कमाएं मुनाफा, ग्रीन हाउस पर 70 फीसदी तक सब्सिडी

राजस्थान सरकार अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के ग्रीनहाउस निर्माण के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देती है. वहीं लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को इसपर 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है.

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Green house farming Green house farming

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 20 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 7:30 PM IST

खेती-किसानी में नई-नई तकनीकें आ गई हैं. इन तकनीकों का सीधे फायदा किसानों को मिल रहा है. ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी ही एक तकनीक है. इस तकनीक के माध्यम से हम मौसमी और गौर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं. यह तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ-साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है. 

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ग्रीनहाउस के निर्माण पर 70 फीसदी तक अनुदान

इस तकनीक से खेती करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रीन हाउस का निर्माण करना होगा. इसकी लागत काफी ज्यादा होती है. लघू और सीमांत किसानों के लिए इसकी लागत वहन करना मुश्किल है. ऐसे में राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए सामने आई है. गहलोत सरकार अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के ग्रीनहाउस निर्माण के लिए सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान देती है वहीं लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है.

ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा

ग्रीनहाउस निर्माण पर सब्सिडी के लिए किसान राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है. इस दौरान किसानों के पास जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो), आधार कार्ड, मिटृटी व पानी की जांच रिपोर्ट ,अनुमोदित फर्म का कोटेशन, सिंचाई स्त्रोत का प्रमाण, लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों पास उनका प्रमाण पत्र होना जरूरी हैं.

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सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी राशि

ग्रीन हाऊस का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकेगा. निर्माण के बाद गठित कमेटी द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद अनुदान राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में कर दिया जाएगा.

 

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