आंधी-बारिश और ओले से फसल बर्बाद होने पर मिलेगा मुआवजा, इस तारीख से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन

इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे बरसात, बाढ़ की वजह से नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है. साथ ही किसान को फसल पर व्यक्तिगत नुकसान और सामूहिक नुकसान होने पर भी मुआवजा दिया जाता है. फिलहाल सरकार द्वारा रबी की फसलों पर बीमा कराया जा रहा है.

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Pradhanmantri fasal bima Pradhanmantri fasal bima

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 26 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 5:57 PM IST

खेती-किसानी में ज्यादा उपज और अच्छा मुनाफा हासिल करने के लिए काफी धैर्य रखने की जरूरत होती है. बारिश की मार और सूखे के चलते किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है. किसानों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो जाता है. ऐसी स्थिति आने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. यही वजह है कि किसानों को फसलों का बीमा करा लेने की सलाह दी जाती है. फिलहाल रबी फसलों का बीमा किया जा रहा है. इच्छुक किसान 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

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72 घंटे कें अंदर यहां देनी होती है सूचना

इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे बरसात, बाढ़ की वजह से नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है. साथ ही किसान को फसल पर व्यक्तिगत नुकसान और सामूहिक नुकसान होने पर भी मुआवजा दिया जाता है. अगर अब कोई बीमित किसान ऐसी स्थिति का सामना करता है, तो वह 72 घंटों के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर, नजदीकी कृषि कार्यालय संबंधित बैंक शाखा और जनसेवा केंद्र पर जानकारी देनी होती है.खरीफ, रबी एवं वाणिज्यिक/ बागवानी फसलो के किये प्रीमियम क्रमशः 2, 1.5 एवं 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है.

इस स्थिति में मिलता है मुआवजा


> कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से  बुवाई नही होने की स्थिति में (निष्फल/ बाधित बुबाई)  फसलों पर मुआवजा दिया जाता है.

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>खड़ी फसल ( बुबाई से कटाई तक ) में बाढ़ , लंबी अवधि तक सूखा, जलप्लावन, कीट, व्याधि, जलप्लावन, आकाशीय बिजली से आग, तूफान, ओलावर्ष्टि, चक्रवात के कारण उपज में हुए नुकसान को इसमे कवर किया जाता है.

>फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत या खलिहान में रखी  फसल को चक्रवात, चक्रवर्ती बरसात,  असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए कटाई उपरान्त अधिकतम 14 दिवस की अवधि तक बीमा मान्य है.

खरीफ, रबी एवं वाणिज्यिक/ बागवानी फसलो के किये प्रीमियम क्रमशः 2, 1.5 एवं 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है

इन्हें मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ

अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है. इस योजना का लाभ उठाने के पात्र वे किसान भी होंगे, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ या बनवाया गया है या सहकारी बैंक का कर्जा नहीं है.  इसके अलावा आप  ई मित्र या कियस्को या अन्य किसी माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

 

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