Subsidy On Agricultural Machinery: खरीफ फसलों की बुवाई लगभग खत्म हो चुकी है. आने वाले महीनों में इन फसलों को देखभाल की खास जरूरत होगी. फसल तैयार होने और उसकी कटाई में अब भी काफी वक्त बचा हुआ है. लेकिन उससे पहले ही हरियाणा सरकार ने पराली के निस्तारण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. हरियाणा सरकार फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है.
खेती की मशीनों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों या मशीनों की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत तो कस्टम हायरिग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला लिया गया है. सरकार ने इसके लिए किसानों को 25 अगस्त तक आवेदन करने को कहा है. इसके लिए प्रशासन को रेड और येलो जोन वाले गांवों को चिन्हित करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है.
हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2022 तक निर्धारित की है।
योजना का लाभ लेने के लिए https://t.co/RX8JKzk60v पर करें आवेदन। pic.twitter.com/WA6Cs354Kc
इन मशीनों पर मिलेगा अनुदान
इस स्कीम के तहत किसानों को सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, मल्चर, बेलर, रोटरी सलेसर, क्राप रीपर, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, सुपर सीडर, बेलिग मशीन, शर्ब मास्टर, स्लेसर की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है.
यहां करें आवेदन
किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए http://agriharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान किसानों के पास परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा की पंजीकरण प्रति, पेन कार्ड, आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र या लघु एवं सीमांत किसान के लिए पटवारी रिपोर्ट), हरियाणा राज्य की ट्रेक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता की प्रति, किसान का स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा फसल अवशेष नहीं जलाने बारे शपथ पत्र आदि दस्तावेज होना जरूरी है.
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