PM Kisan Yojana: कब आएगी पीएम सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त? जरूर जान लें अपडेट

PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है. सत्यापन की प्रकिया के बीच अपात्रों की संख्या बढ़ी है. हर राज्य से लाखों लोग ऐसे पाए जा रहे हैं, जो अयोग्य होने के बाद भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे. फिलहाल, लाभार्थियों को 12वीं किस्त का इंतजार है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 8:43 AM IST

PM Kisan Yojana Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे लोगों को 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. इस महीने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त आने वाली है. हालांकि, कई राज्यों में भूलेख सत्यापन का कार्य जारी है. इसकी वजह से 12वीं किस्त जारी होने में देरी हो रही है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, अगले दो हफ्ते के अंदर कभी भी 2 हजार रुपये की राशि किसानों के खाते में नजर आ सकती है.

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बढ़ रही है अपात्रों की संख्या

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. सत्यापन की प्रकिया के बीच अपात्रों की संख्या बढ़ी है. हर राज्य से लाखों लोग ऐसे पाए जा रहे हैं, जो अयोग्य होने के बाद भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे. फिलहाल, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त हो चुकी है. कई महीनों से इन्हें अब तक के सभी किस्तों के पैसे वापस करने को लेकर नोटिस भेजी जा रही है. इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान 155261 पर कॉल कर सकते हैं.

अभी भी करा सकतें हैं ई-केवाईसी

इस बीच पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर नियमित अंतराल पर कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है. ई-केवाईसी कराने की समय सीमा वाला विकल्प ऑफिशियल वेबसाइट से पूरी तरह हट गया. हालांकि, किसान अभी भी वेबसाइट के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं. वहीं, नजदीकी सीएससी सेंटर पर भी जाकर इस प्रकिया को पूरा कर सकते हैं.

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इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
पीएम किसान योजना को जब लॉन्च किया गया था, तब इससे जुड़े कई नियम भी बनाए गए थे, ताकि इसका लाभ वास्तविक किसानों को ही मिले. 

- सभी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर जैसे पेशे वाले लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है. 
- संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं.
- 10 हजार रुपये से अधिक की पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और आयकर भुगतान करने वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे.  

 

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