इंग्लैंड और वेल्स में शादी की उम्र बढ़ाकर 18 साल की गई, क्यों लागू किया गया कानून?

इंग्लैंड और वेल्स में शादी की कानूनी उम्र को बढ़ा दिया गया है. यहां 16 या 17 साल की उम्र होने पर माता-पिता अपने बच्चों की शादी कर देते थे. इसे लेकर देश में कोई भी कानून नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्योंकि शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • लंदन ,
  • 28 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 1:23 PM IST

इंग्लैंड और वेल्स में शादी की कानूनी उम्र को बढ़ा दिया गया है. यहां अभी तक शादी की कानूनी उम्र 16 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है. इस संबंध में सोमवार को एक नय कानून लागू कर दिया गया है. इसे लागू करने के पीछे तर्क दिया गया है कि इसका मकसद कमजोर युवाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी करने से बचाना है. क्योंकि इंग्लैंड और वेल्स में 16 या 17 साल की आयु होने पर माता-पिता अपने बच्चों की शादी कर देते थे. इसे लेकर देश में कोई भी कानून नहीं था.

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यूके के उप प्रधान मंत्री और न्याय राज्य सचिव डॉमिनिक रैब ने कहा कि यह कानून हमारे समाज में जबरन विवाह पर नकेल कस कर कमजोर युवाओं की बेहतर सुरक्षा करेगा. उन्होंने कहा कि जो लोग बच्चों को कम उम्र में शादी करने के लिए हेरफेर करने का काम करते हैं, उन्हें अब दंडित किया जाएगा. 

ब्रिटेन सरकार ने कहा कि 18 साल की आयु को व्यापक रूप से उस उम्र के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस उम्र के पड़ाव को छूने पर कोई वयस्क हो जाता है और पूर्ण नागरिकता अधिकार हासिल करता है. 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों की किसी भी परिस्थिति में शादी करना अब एक अपराध है. देश में बाल विवाह के दोषी पाए जाने वालों को सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा. ब्रिटेन सरकार ने कहा कि कानून में बदलाव 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में लिए गए संकल्प को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है. 

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सरकार के इस फैसले का उन संगठनों ने स्वागत किया है, जो कि देश में जबरन शादी के खिलाफ लंबे समय से अभियान चला रहे थे. कर्म निर्वाण चैरिटी की निदेशक नताशा रत्तू ने कहा कि बाल विवाह पर कानून में बदलाव एक बड़ी जीत है. पिछले साल बाल विवाह के 64 मामले सामने आए थे. जो एक बड़ी समस्या की केवल एक छोटी सी तस्वीर की तरह है. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नया कानून अब इस तरह की शादियों की रोकथाम में मददगार साबित होगा. इसके साथ ही इस कानून से उन बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी, जो अभी तक मजबूरी में या फिर दबाव में शादी करते थे.
 
नताशा रत्तू ने कहा कि कई मामलों में ये देखने को मिला है कि बाल विवाह का दुष्परिणाम अक्सर लड़कियों को भुगतना पड़ता है. ऐसे मामलों में लड़कियां घरेलू दुर्व्यवहार, कम उम्र में पढ़ाई छोड़ने, करियर के सीमित अवसर, गंभीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती हैं.

ब्रिटेन की सुरक्षा मंत्री सारा डाइन्स ने कहा कि जबरन शादी मानवाधिकारों का दुरुपयोग है, जो कमजोर बच्चों को सीखने, बढ़ने और पनपने की स्वतंत्रता से वंचित करता है. दुराचार के अन्य सभी रूपों की तरह मैं इस शोषणकारी प्रथा को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हूं. इस स्वागत योग्य नए कानून के अलावा, हम पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य अग्रिम पंक्ति के पेशेवरों को पीड़ितों की सहायता और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रख रहे हैं.

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2021 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूके सरकार की जबरन शादी यूनिट (FMU) ने 18 वर्ष से कम उम्र के पीड़ितों से जुड़े 118 मामलों में सहायता प्रदान की थी. नए कानून से स्कॉटलैंड या उत्तरी आयरलैंड में शादी की उम्र में बदलाव नहीं होगा. ऐसे में ब्रिटेन की संस्थाओं ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह इंग्लैंड और वेल्स में फैसला लिया गया है. उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम के दूसरे हिस्सों में भी शादी की उम्र को बढ़ाया जा सकता है.

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