अनलॉक-2 : राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन, मेट्रो-स्कूल-सिटी बस बंद

अनलॉक-2 को लेकर राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. अब पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. मेट्रो, रेल सेवा, स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

शरत कुमार

  • जयपुर,
  • 30 जून 2020,
  • अपडेटेड 3:22 PM IST

  • मेट्रो, रेल सेवा, स्कूल कॉलेज बंद
  • खुल सकते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

अनलॉक-2 को लेकर राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. अब पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को 15 जुलाई से खोलने का फैसला किया गया है.

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राजस्थान सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में मेट्रो, रेल सेवा, स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे. शहरी क्षेत्रों में पूजा स्थल और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धार्मिक स्थलों पर रोक रहेगी.

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राजस्थान सरकार के अग्रिम आदेशों तक सिटी बस नहीं चलेगी. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. विवाह संबंधी आयोजनों के लिए पूर्व में जारी की गई सूचना ही मान्य होगी.

गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच सोमवार रात को ही अनलॉक-2 के नियम कायदे जारी कर दिए गए थे. अनलॉक-1 की तरह अनलॉक-2 में भी वो तमाम जगहें खुलने पर बैन बरकरार है ,जहां भीड़भाड़ जुट सकती, लिहाजा इन जगहों को लेकर अनलॉक-2 के नियमों में भी कोई ढील नहीं दी गई है.

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ज्यादातर राज्यों में बाजारों और दफ्तरों को शर्तों के साथ खोलने की छूट पहले ही दी जा चुकी है. अनलॉक के दूसरे दौर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ ये छूट जारी रहेगी, लेकिन भीड़भाड़ जुटाने पर पाबंदी बरकरार है. लिहाजा सांस्कृतिक -धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे. खेलकूद और मनोरंजन के कार्यक्रमों पर भी बैन जारी रहेगा.

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