SC ने कहा- देशद्रोह का केस दर्ज होने पर PIL के जरिए नहीं होगी सुनवाई

प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर देशद्रोह का मामला दर्ज करना है हो तो डीजीपी या कमिश्नर से मंजूरी ली जानी चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट

अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 05 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 5:58 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर मे देशद्रोह के दर्ज मामलों की संख्या को देखते हुए गलत धारा के इस्तेमाल को रोकने की मांग वाली याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कोई राहत न देते हुए कहा कि अगर किसी के खि‍लाफ देशद्रोह का केस दर्ज होता है तो वो खुद अदालत आ सकता है लेकिन इस पर जनहित याचिका के माध्यम से सुनवाई नहीं की जा सकती.

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सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में संविधान पीठ ने गाइडलाइन तय किए हैं और उसी का पालन किया जाना चाहिए.

कॉमन कॉज नामक संस्था की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि सैंकड़ों ऐसे मामले हैं जहां शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने धरना और प्रदर्शन किया लेकिन पुलिस ने उनके खि‍लाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया. भूषण ने कहा कि अगर देशद्रोह का मामला दर्ज करना है हो तो डीजीपी या कमिश्नर से मंजूरी ली जानी चाहिए.

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