महाराष्ट्र: फ्लोर टेस्ट में नहीं होगा गुप्त मतदान, पूरी प्रक्रिया का लाइव टेलिकास्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया है. पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा.

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फाइल फोटो (ANI) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फाइल फोटो (ANI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 26 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:14 AM IST

  • प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे
  • इसके बाद कैमरे की निगरानी में फ्लोर टेस्ट होगा

सुप्रीम कोर्ट से फडणवीस सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कल यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया है. पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे. उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा. फ्लोर टेस्ट में गुप्त मतदान नहीं होगा और इसका लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा.

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इस अहम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की तरफ से अनिल देसाई, गजाजन कार्तिकर, कांग्रेस के मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और पृथ्वीराज चौहान मौजूद रहे. इसके अलावा कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वकील भी अदालत में थे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संवैधानिक मुद्दे उठाने, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान रखने और संविधान को कायम रखने की जरूरत है. अदालत ने हरीश रावत, एसआर बोम्मई केस के आधार पर फैसला दिया.

सोमवार को भी हुई थी सुनवाई

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बी. एस. कोश्यारी की ओर से महाराष्ट्र में बीजेपी-अजित पवार को सरकार बनाने के लिए दिए गए आमंत्रण मामले पर अपना आदेश मंगलवार सुबह 10.30 बजे के लिए सुरक्षित कर लिया था. इस तरह बीजेपी-अजित पवार को कम से कम एक दिन की राहत मिल गई. कोर्ट में सरकार की ओर से सॉलिसिटर तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे बीजेपी को एनसीपी विधायकों की ओर से दिया गया समर्थन का पत्र लेकर आए हैं, जिसके आधार पर राज्यपाल ने फैसला किया.

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