दिल्ली पुलिस ने कहा- गिलानी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर

दिल्ली पुलिस ने प्रेस क्‍लब ऑफ इंडिया में कश्‍मीर की आजादी और देश विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किये गये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर एस. ए. आर. गिलानी के कमेंट को देश के खिलाफ बताया है. गिलानी की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शनिवार के लिए टल गई है।

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दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर एएआर गिलानी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर एएआर गिलानी

अंजलि कर्मकार

  • नई दिल्ली,
  • 18 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 3:28 PM IST

दिल्ली पुलिस ने प्रेस क्‍लब ऑफ इंडिया में कश्‍मीर की आजादी और देश विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किये गये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर एस. ए. आर. गिलानी के कमेंट को देश के खिलाफ बताया है. गिलानी की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शनिवार के लिए टल गई है।

 

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने एडिशनल सेशन जज दीपक गर्ग को बताया कि वह आज इस मामले पर बहस करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अब तक गिलानी की जमानत याचिका के कागजात की कॉपी नहीं मिली है.

 

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वीडियो फुटेज से उलझा मामला
सुनवाई शुरू होते ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट से कहा कि गिलानी के खिलाफ कथित तौर पर देश विरोधी केस है. यह पूरा मामला प्रेस क्लब में आयोजित हुए एक प्रोग्राम को वीडियो फुटेज से पैदा हुआ है.

कोर्ट में देखे जायेंगे वीडियो फुटेज और लैपटॉप
कोर्ट में एडिशनल सेशन जज दीपक गर्ग ने जमानत याचिका को सबसे पहले कार्यवाही के तौर पर पेश करने को कहा है. प्रोग्राम की वीडियो फुटेज और लैपटॉप भी कोर्ट में देखे जायेंगे.

19 फरवरी को खारिज हुई थी जमानत याचिका
इससे पहले 19 फरवरी को एक मजिस्ट्रियल कोर्ट में गिलानी की जमानत याचिका खारिज हो गई थी. गिलानी को कथित तौर पर देश विरोधी कमेंट करने के आरोप में 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

क्या है मामला
पुलिस के मुताबिक, प्रेस क्लब में 10 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बैनरों पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और मकबूल भट को शहीदों के तौर पर दिखाया गया था. पुलिस ने यह भी बताया कि गिलानी ने प्रेस कल्ब का हॉल अपने सहयोगी अली जावेद के जरिये बुक करवाया था. इसके लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था. इस मामले में एक अन्य व्यक्ति मुदस्सर भी आरोपी है.

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