द्विवार्षिक चुनाव के प्रावधान के तहत महाराष्ट्र में विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों को भरने के लिए 21 मई को चुनाव होंगे. परिषद के सदस्यों को विधायक वोट देकर चुनते हैं. सीटों को जल्द भरने का आग्रहयुक्त पत्र राज्य के मुख्य सचिव और राज्यपाल के अलावा राज्य विधानमंडल के कई राजनीतिक दलों ने 29- 30 अप्रैल को आयोग के पास भेजा है.
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इस पत्र में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 27 मई तक किसी भी सदन का सदस्य होने की संवैधानिक शर्त के हवाले से शीघ्र चुनाव कराने का आग्रह किया गया था. पत्र मिलने के 24 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग कर इतिहास के ऐसे ही मौकों पर विचार किया जिनमें किसी मुख्यमंत्री के सामने शपथग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य ना होने की स्थिति थी.
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चुनाव में कोविड-19 गाइडलाइन का होगा पालन
महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को कोविड19 की गाइडलाइन के मुताबिक आयोजित करने की बात चुनाव आयोग ने कही है. केंद्रीय गृह सचिव जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय कार्यसमिति के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, महाराष्ट्र के परिषद चुनावों के मद्देनजर समुचित वरिष्ठता के एक अधिकारी को नियुक्त करेंगे जो चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को तय करेगा.
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चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है कि वो भी इस बाबत एक अधिकारी को नियुक्त करें, जो सभी उपाय पर अमल कराए. इन उपायों के अलावा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी इन सभी उपायों पर पैनी निगाह रखने को कहा गया है.
संजय शर्मा