दिल्ली हाईकोर्ट का शराब दुकान बंद कराने से इंकार, कहा- रखें सोशल डिस्टेंसिंग

हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद करने से जुड़ी जनहित याचिका पर कहा कि राज्य और केंद्र सरकार इस मामले में खुद निर्णय लें.

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हाईकोर्ट ने दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद करने से किया इनकार (फाइल फोटो-PTI) हाईकोर्ट ने दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद करने से किया इनकार (फाइल फोटो-PTI)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 12 मई 2020,
  • अपडेटेड 7:39 PM IST

  • शराब की दुकानों को बंद करने से कोर्ट का इनकार
  • इस मसले में निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है हाईकोर्ट
  • सुनिश्चित करें शराब बिक्री के दौरान भीड़ ना हो: HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानों को बंद करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद करने से जुड़ी जनहित याचिका पर कहा कि राज्य और केंद्र सरकार इस मामले में खुद निर्णय लें. फिलहाल कोर्ट इस मामले में निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है.

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सोशल डिस्टेंसिंग का करें इंतजाम

हालांकि हाईकोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को कहा कि शराब की बिक्री के दौरान भीड़ ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए. सरकार इस जिम्मेदारी का गंभीरता से पालन करें, क्योंकि भीड़ बढ़ने की स्थिति में कोरोना को लेकर कई खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में 4 और 5 मई के दौरान जिस तरह से बेतहाशा भीड़ शराब खरीदने के लिए सड़कों पर दिखी, उसके परिणामों को तो नहीं बदला जा सकता. लेकिन आगे के लिए व्यवस्था को दुरुस्त और बेहतर किया जा सकता है.

दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि फिलहाल दुकानों पर शराब की बिक्री के लिए उन्होंने कूपन सिस्टम शुरू कर दिया है. पहले की तरह अनियंत्रित नहीं है. शराब की बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है.

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सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि दिल्ली सरकार के पास राजस्व इकट्ठा करने के लिए शराब की बिक्री जरूरी है. इससे सरकार अपने जरूरी कामकाज के लिए धनराशि जुटा सकती है.

ऑनलाइन शराब बिक्री की इसलिए नहीं दी इजाजत

हाईकोर्ट ने ऑनलाइन बिक्री को लेकर भी कहा कि इससे सुरक्षा से जुड़े हुए कई मुद्दे सामने आ सकते हैं. डिलीवरी ब्वॉय से रास्ते में ही शराब छीनी जा सकती है या फिर शराब का दुरुपयोग हो सकता है. इसके अलावा कम उम्र के युवा भी ऑनलाइन बिक्री के जरिए शराब का सेवन कर सकते हैं. इसलिए ऑनलाइन बिक्री की इजाजत नहीं दी जा सकती. बता दें कि ये याचिका सिविल सोसाइटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दायर की गई थी.

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